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हिसार में ऑनर किलिंग के दो आरोपितों को भेजा जेल

अदालत में पेश किया जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Sep 2020 08:30 PM (IST)Updated: Sun, 06 Sep 2020 06:17 AM (IST)
हिसार में ऑनर किलिंग के दो आरोपितों को भेजा जेल
हिसार में ऑनर किलिंग के दो आरोपितों को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, पंचकूला : हिसार में अंतरजातीय विवाह के कारण दामाद की हत्या के आरोपित ससुर और एक अन्य आरोपित को सीबीआइ ने पंचकूला स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिसार के बहुचर्चित राजेश ऑनर किलिग मामले में सीबीआइ ने तीन सितंबर को राजेश के ससुर सहित दो लोगों को हिरासत में लिया था। जानकारी के अनुसार सीबीआइ को दिए अपने बयान में लड़की के पिता ने यह मान लिया कि उसने ही सुपारी देकर राजेश की हत्या करवाई थी। 23 अक्टूबर 2015 को अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले राजेश ने हिसार की संस्था सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट में प्रेम विवाह किया था। युवती के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। दो फरवरी 2017 को राजेश गायब हो गया। दो दिन बाद चार फरवरी को उसका शव मिर्जापुर-धांसू रेलवे फाटक के पास मिला। राजेश का एक बेटा है और उसकी पत्नी पूनम अब भी अपने ससुराल में रहती है। मामले में राजेश के परिजन और सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में उन्होंने कहा था कि मृतक अनुसूचित जाति से जुड़ा है, इसलिए उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआइ से करवानी चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार, एसपी हिसार और एसएचओ को तलब भी किया था। इसके बाद मृतक राजेश की पत्नी पूनम के अलावा उसके पिता व भाई का नारको टेस्ट भी हो चुका है। पूनम के परिजनों द्वारा राजेश को मारने की धमकियां दी गई, जिसकी कई बार राजेश के परिजनों ने पुलिस को शिकायत भी दी थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार राजेश की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को मिर्जापुर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया गया था।

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