नगर निगम चुनाव में हजारों युवा नहीं डाल पाएंगे वोट
नगर निगम चुनाव से पहले 1
राजेश मलकानियां, पंचकूला : नगर निगम चुनाव से पहले 18 साल के होने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिला निर्वाचन कार्यालय पंचकूला की ओर से एक नोटिस लगा दिया गया है। जिसमें नए वोट बनाने का काम 26 अगस्त के बाद ही बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं इस कार्यालय द्वारा सैकड़ों युवाओं के ऑनलाइन आवेदन एवं पर्सनल हियरिग के बावजूद उनके आवेदनों को बिना किसी कारण रद कर दिया गया, जिसके चलते यह युवा अपने मत का प्रयोग नगर निगम चुनावों में नहीं कर पाएंगे। जानकारी के अनुसार निगम चुनावों से पूर्व कोई स्पेशल कैंप लगाकर भी वोट नहीं बनाए जाएंगे, जबकि निगम क्षेत्र में हजारों ऐसे युवा होंगे, जोकि एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष के होंगे। निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला की पंचकूला व कालका विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 25 सितंबर को किया जाना है। इसके लिए प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 27 अगस्त को किया जाना था, जिससे पूर्व ही सैकड़ों युवाओं ने आवेदन कर दिए थे। सैकड़ों युवाओं के आवेदन रद
दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को एक जनवरी 2020 की क्वालीफाइंग तिथि मानकर किया जा रहा है। इस दौरान कार्यालय में प्राप्त मतदाता सूची से संबंधित फार्म नं. 6, 7, 8 व 8ए में प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 27 अगस्त तक किया जाना था, लेकिन कार्यालय के अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही 26 अगस्त की हियरिग के बावजूद सैकड़ों युवाओं के आवेदनों को रद कर दिया। जबकि 18 सितंबर को डाटा बेस अपडेट कर सप्लीमेंट प्रकाशन तथा फाइनल प्रकाशन 25 सितंबर 2020 को किया जाना है, लेकिन ज्यादा काम से बचने के चक्कर में यह आवेदन रद कर दिए, जबकि सभी दस्तावेज पूरे थे। 27 अगस्त को चिपका दिया गया था नोटिस
27 अगस्त को ही एक नोटिस चिपका दिया गया, जिसमें मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करवाने, अपना नाम मतदाता सूची से कटवाने, दावे एवं आपत्तियों का समय 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक निर्धारित कर दिया है। जबकि बीएलओ के बूथ पर बैठने के लिए 28 एवं 29 नवंबर, 12 और 13 दिसंबर निर्धारित किया गया है। दावों एवं आपत्तियों का निवारण पांच जनवरी 2021 को होगा। सभी पेरामीटरों की जांच 14 जनवरी 2021 और अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 लिखा गया है। 25 सितंबर 2020 को जो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन करके जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा करके दिया जाएगा, उसी को आधार मानकर लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा। इसमें कोई नया वोटर शामिल नहीं होगा। 27 अगस्त तक जो आवेदन लिए गए हैं, उनके नाम अवश्य शामिल होने चाहिए। नगर निगम चुनावों के लिए 22 मई 2017 को एक संशोधन हो चुका है, जिसके तहत चुनाव से पूर्व मतदाता बनाने के लिए कोई स्पेशल ड्राइव नहीं चलेगी। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम चुनावों में यह लागू होगा।
-परमाल सिंह, अस्सिटेंट राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा