हरियाणा में लोकायुक्त का पद खाली, जस्टिस हरिपाल वर्मा का कार्यकाल पूरा; नए नियुक्ति के लिए लॉबिंग शुरू
हरियाणा में लोकायुक्त का पद रिक्त हो गया है क्योंकि निवर्तमान लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा का पांच वर्ष का कार्यकाल ...और पढ़ें

लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा। फाइल फोटो
HighLights
हरियाणा में लोकायुक्त का पद अब रिक्त हो गया है।
निवर्तमान लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा का कार्यकाल पूरा हुआ।
नए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए लॉबीइंग और प्रक्रिया शुरू।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में लोकायुक्त का पद रिक्त हो गया है। निवर्तमान लोकायुक्त सेवानिवृत्त जस्टिस हरिपाल वर्मा का पांच वर्ष का कार्यकाल 10 सितंबर को पूरा हो चुका है। उन्होंने 11 सितंबर 2021 को हरियाणा लोकायुक्त के पद की शपथ लेकर कार्यभार संभाला था। अब नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कवायद और संभावित दावेदारों की लाबीइंग शुरू हो गई है।
हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 में लोकायुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से पांच वर्ष निर्धारित है। कानून में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति होने तक पूर्व लोकायुक्त कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे।
कानून में किसी सर्च कमेटी का प्रविधान
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि अधिनियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज अथवा किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए कानून में किसी सर्च कमेटी का प्रविधान नहीं है।
अधिनियम की धारा तीन के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और संबंधित स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करना होता है। हालांकि यह परामर्श मुख्यमंत्री पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में नए लोकायुक्त के चयन में सरकार की पसंद अहम होगी।
