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हरियाणा में छोटे अस्पताल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से बाहर

हरियाणा में 50 बेड से कम क्षमता वाले अस्पताल और क्लीनिक क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से बाहर रहेंगे। आइएमए के प्रतिनिधियों से बात के बाद हरियाणा सरकार ने यह निर्णय किया।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 20 Dec 2017 09:32 PM (IST)Updated: Thu, 21 Dec 2017 02:52 PM (IST)
हरियाणा में  छोटे अस्पताल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से बाहर
हरियाणा में छोटे अस्पताल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से बाहर

जेएनएन, चंडीगढ़। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में लामबंद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) का दबाव काम कर गया। अब हरियाणा में यह एक्ट लागू तो होगा, लेकिन 50 बेड से कम क्षमता वाले अस्पताल और क्लीनिक इसके दायरे से बाहर रहेंगे। केवल बड़े अस्पतालों पर ही एक्ट लागू होगा। सरकार दो-तीन दिन में ही अध्यादेश के जरिये केंद्र सरकार का संशोधित एक्ट लाएगी।

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एक्ट के विरोध में शुक्रवार को सभी निजी अस्पताल और क्लीनिक बंद रहे थे जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आइएमए पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया। बुधवार को आइएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष केके अग्रवाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आत्म प्रकाश सेतिया, नव चयनित अध्यक्ष डॉ. मुनीष प्रभाकर, चयनित सचिव डॉ. अनिल हंस, सचिव डॉ. अजय महाजन, हरियाणा आइएमए के संरक्षक डॉ. अनिल गोयल और एसएल वर्मा सीएम हाउस पहुंचे।

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यहां सीएम ने उनकी बात सुनी और इसके बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री बनवारी लाल और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमित झा के साथ करीब दो घंटे बैठक चली। इसमें कई मुद्दों पर सहमति बन गई।  सीएम हाउस में बैठक के बाद आइएमए पदाधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास ले जाया गया जहां फिर से बैठक का दौर चला।

आइएमए की मांग स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पचास बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों और क्लीनिकों पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। अन्य मसलों को भी जल्द ही बातचीत के जरिये सुलझा लिया जाएगा।

प्रदेश में लागू होगा केंद्र का एक्ट : विज

50 बिस्तरों से नीचे के अस्पतालों  को अभी इस एक्ट में शामिल करने में छूट दी गई है। इसके अलावा आइएमए द्वारा दिये गए सुझावों पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने से केंद्र में जो भी व्यवस्था बनेगी, वही प्रदेश में स्वीकार की जाएगी। अगले दो-तीन दिन में अध्यादेश के जरिये क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया जाएगा। एक्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के मानक तय किए गए हैं।

                                                                                  - अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।


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