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हरियाणा न्‍यायिक सेवा परीक्षा पेपर लीक मामले की एसआइटी करेगी जांच

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा न्‍यायिक सेवा परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआइटी के गठन का आदेश दिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 15 Sep 2017 01:32 PM (IST)Updated: Fri, 15 Sep 2017 01:33 PM (IST)
हरियाणा न्‍यायिक सेवा परीक्षा पेपर लीक मामले की एसआइटी करेगी जांच
हरियाणा न्‍यायिक सेवा परीक्षा पेपर लीक मामले की एसआइटी करेगी जांच

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा लोकसेवा (न्‍यायिक) की 16 जुलाई को हुई प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। हाई काेर्ट की पूर्ण पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने रजिस्टार (भर्ती) डॉ. बलविंदर शर्मा को निलंबित करने का आदेश भी जारी किया। यह विशेष जांच दल चंडीगढ़ पुलिस की हाेगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने इस परीक्षा को रद कर दिया था।

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 हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने रजिस्टार (भर्ती) डॉ. बलविंदर शर्मा को निलंबित करने का दिया निर्देश

हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने चंडीगढ़ के डीजीपी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है।  डीजीपी कोर्ट में पेश होकर विशेष जांच टीम के सदस्यों की जानकारी देंगे। पीठ ने मामले में दोषी रजिस्टार को निलबंन के आदेश भी जारी किया। इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने रद की न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा, रजिस्‍ट्रार सहित तीन पर होगा केस

बता दें कि इसी वर्ष जुलाई में हुई इस परीक्षा में पेपर लीक होने की शिकायत की गई थी। एक महिला अभ्‍यर्थी ने हाई कोर्ट में या‍चिका दायर कर आरोप लगाया था कि परीक्षा में टॉपर रहीं दो महिला अभ्‍यर्थियों ने डेढ़ करोड़ रुपये में परीक्षा का प्रश्‍नपत्र खरीदा था।

इसके बाद मामले की जांच की गई और शिकायत को सही पाए जाने के बाद परीक्षा काे रद करने का वीरवार को अादेश जारी किया गया। इसके साथ ही रजिस्टार (भर्ती) डॉ. बलविंदर शर्मा और टॉपर रहीं दो महिला अभ्‍यर्थियों के खिलाफ एफअाइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

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