जिला पंचकूला में सप्ताह में छह दिन खुलेंगी दुकानें
जिला के दुकानदारों को बड़ी राहत मिल गई है। अब सभी दुकानें छह दिन सुबह साथ से शाम साढ़े छह बजे तक खुली रहेंगी। दुकानदार इस मामले में दो दिन पहले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिले थे और जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला : जिला के दुकानदारों को बड़ी राहत मिल गई है। अब सभी दुकानें छह दिन सुबह साथ से शाम साढ़े छह बजे तक खुली रहेंगी। दुकानदार इस मामले में दो दिन पहले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिले थे और जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है। डीसी मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक सेवाएं आटा चक्की, राशन, मिल्क, डेयरी, फल-सब्जी, दवा की दुकानें, हर रोज सात बजे से शाम 6.30 बजे खुली रहेंगी। सभी दुकानदारों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना और करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी. नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्टरों की सभी दुकानें सोमवार को छोड़कर सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। शहर में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर, स्विमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां इस दिन खुलेंगी दुकानें
नगर निगम की रेहड़ी मार्केट सेक्टर-7, 9, 11, 17, रैली, अभयपुर, हरिपुर, महेशपुर, बुढ़नपुर, मदनपुर, जयसिंहपुर, भैंसा टिब्बा जैसे क्षेत्र की दुकानें जिनका फेस पूर्व एवं उत्तर साइड है वह बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुलेंगी। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों की दुकानों का फेस दक्षिण और पश्चिम की ओर है वह मंगलवार, वीरवार व शनिवार को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हर रोज खुलेंगी
कालका व पिजौर में उत्तर और पूर्व फेस की सभी दुकानें सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन सुबह नौ दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार पश्चिम एवं दक्षिण फेस की दुकानें सोमवार को दोपहर एक बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानें हर रोज सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी होगी
जारी आदेशानुसार रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी के लिए किचन में गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें हाईजेनिक प्रोसिजर अपनाना होगा। मिठाई और बेकरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वह अपनी दुकान परिसर में डाइनिग फेसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाएंगे। इसके अलावा बारबर शॉप, सैलून व स्पा की दुकानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
इन शर्तो का भी करना हो पालन
सभी दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और एप की जानकारी वर्करों व ग्राहकों को देना व प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। दुकानदारों को थर्मल स्कैनिग, हैंडवॉश के लिए बिना टच किए सेनिटाइजर मशीन कार्यस्थल के प्रवेश व निकासी द्वार पर उपलब्ध करवानी होगी। इसके अलावा लॉकडाउन-4 के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चे घरों में रहेंगे। सिविल सर्जन करेंगी स्वास्थ्य सेवाओं की दुकानें का सुपरविजन
जिला में स्वास्थ्य संस्थान, हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि और दवाइयों की दुकानें सुबह नौ से 6.30 बजे तक सभी दिनों में खुली रहेंगी। सिविल सर्जन सभी इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे सातों दिन निगरानी और सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर कुछ दवाइयों की दुकानों को आवश्यकता अनुसार 24 घंटें खुलवाना सुनिश्चित करेंगी।