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Haryana Job's Rules: हरियाणा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के नियम तय

Haryana Jobs Rules हरियाणा सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए नियम तय किए हैं। नौकरी के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड में अब अधिकतम पांच अंकों का लाभ मिलेगा। सरकार ने पहले 10 अंक अंक तय किए थे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 01:53 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 04:05 PM (IST)
Haryana Job's Rules: हरियाणा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के नियम तय
हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा के नियम तय। सांकेतिक फोटो

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। Haryana Job's Rules: हरियाणा सरकार ने राज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए संचालित किए जाने वाले कामन एलिजिबिलिटी टेस्ट (संयुक्त पात्रता परीक्षा) के नियम तय कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अभ्यर्थियों को अब सामाजिक-आर्थिक (सोशियो-इकोनामिक) मानदंड के तहत अधिकतम पांच अंकों का ही लाभ मिल पाएगा। पहले 10 अंक तक के लाभ की सुविधा थी। सरकार के इस फैसले से मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को काफी लाभ होगा।

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हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों फैसला किया था जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके पिता नहीं हैं, जो महिला अभ्यर्थी विधवा है और जो उम्मीदवार विमुक्त जाति के हैं, उन्हें पांच-पांच अंकों का लाभ सामाजिक-आर्थिक मानदंड के आधार पर नौकरियों में दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में पांच अंक का लाभ निर्धारित किया गया था, जो कुल मिलाकर चारों श्रेणी के लिए 20 अंक बनते हैं, लेकिन नियम यह भी बनाया गया था कि कोई एक अभ्यर्थी 10 अंकों से अधिक का लाभ हासिल नहीं कर सकेगा।

हरियाणा सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए संचालित किए जाने वाले कामन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो नियम एवं शर्तें अधिसूचित की हैं, उनमें यह लाभ अधिकतम पांच अंकों तक कर दिया गया है। यह व्यवस्था नई निकलने वाली भर्तियों पर लागू होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो भर्तियां पहले निकाली हुई हैं और जिन पर भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, उन पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने इस नए नियम की पुष्टि की है।

हरियाणा कर्मचारी चयऩ आयोग ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए एक बार ही आनलाइन आवेदन जमा कराने तथा बार-बार परीक्षा शुल्क नहीं लेने की व्यवस्था की थी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया था। ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों को सिर्फ इस पोर्टल के जरिये एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसका लिंक onetimeregn.haryana.gov.in है।

यह रजिस्ट्रेशन उम्मीदवार द्वारा परिवार पहचान पत्र की फैमिली आइडी के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल 30 सितंबर तक इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकता है। फैमिली आइडी का नंबर डालने से आवेदनकर्ता की सारी डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन फार्म द्वारा स्वयं उठा ली जाएगी और फार्म पूरी तरह से भरने के बाद उम्मीदवार के लिए एक यूनिक आइडी नंबर जेनरेट होगा। भविष्य में आयोग में किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए हमेशा उसी नंबर का प्रयोग किया जाता रहेगा।

तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए पहले से अधिकतम पांच अंकों की सुविधा

आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के अनुसार ग्रुप सी व डी श्रेणी के तहत विभिन्न पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक कामन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। ग्रुप डी के पदों के लिए सेलेक्शन कामन एंट्रेंस टेस्ट 6सीइटी8 की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के तहत अंक शामिल होंगे। ग्रुप सी के पदों के मामले में उम्मीदवारों को सीइटी टेस्ट के अतिरिक्त विभागीय परीक्षा भी देनी होगी।

सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत ग्रुप-सी के पदों के लिए पांच अंक से अधिक का वेटेज नहीं देने की व्यवस्था पहले से है, लेकिन अब ग्रुप डी के लिए भी इसे समान कर दिया गया है। आवेदन भरते समय तीन साल के लिए एक बार ही एक पात्रता टेस्ट के लिए फीस देनी होगी। उम्मीदवार जब फीस जमा करेगा तो उसके तीन साल तक पंजीकरण वैध माना जाएगा। टेस्ट के परिणाम की हार्ड कापी जहां एक वर्ष तक रखी जाएगी, वहीं डिजिटल रूप में पांच वर्ष तक सुरक्षित रखने का नियम तय किया गया है।


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