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    डिवाइडर पर हुए हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को 44 और घायल को 28 लाख मुआवजा, एक लेन पर ट्रैफिक की वजह से हुआ था हादसा

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:57 PM (IST)

    पंचकूला में मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए व्यक्ति के परिवार को कुल 72,33,200 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 26 दिसंबर, 2023 को यमुनानगर के दो निवासियों के साथ हुआ, जब उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। 

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    26 दिसंबर 2023 को हुआ था सड़क हादसा।

    अखिल वोहरा, पंचकूला। मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल सड़क हादसे में जान गंवाने वाले और घायल के परिवार की दो  याचिकाओं पर संयुक्त फैसला सुनाते हुए कुल 72,33,200 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक के परिवार को 44,01,120 रुपये और घायल को 28,32,080 रुपये का मुआवजा मिलेगा।

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    ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, 26 दिसंबर 2023 को दोपहर करीब 12:30 बजे यमुनानगर निवासी फिरोज खान और खुशवंत सिंह मोटरसाइकिल पर पंचकूला की ओर जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य के कारण एक तरफ का मार्ग बंद था, जिससे दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही लेन से गुजर रहा था।

    जैसे ही वे गांव मौली स्थित विक्की ढाबा के पास पहुंचे, सामने से तेज रफ्तार में आ रही वैगन-आर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने उन्हें तुरंत रायपुररानी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। पीजीआई में फिरोज खान को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि खुशवंत सिंह को गंभीर चोटों के चलते कई सर्जरी से गुजरना पड़ा।

    फिरोज की पत्नी शबनम, एक माह के बेटे उमर और माता-पिता ने मिलकर दावा याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि फिरोज परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था। वहीं, घायल खुशवंत सिंह ने इलाज पर करीब 10 लाख रुपये खर्च होने का दावा किया। प्रतिवादी चालक और बीमा कंपनी ने हादसे से इन्कार किया, लेकिन ट्रिब्यूनल ने सबूतों के आधार पर दुर्घटना को साबित माना।