Move to Jagran APP

Haryana Unlock Guideline: फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित हरियाणा में कई प्रतिबंधों से छूट, इंडस्ट्री को भी राहत, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

Haryana Unlock Guideline हरियाणा में भले ही लाकडाउन 28 जून तक बढ़ा दिया गया हो लेकिन इसमें कई तरह की छूट भी दे दी गई है। इंडस्ट्री में अब फुल स्ट्रेंथ के साथ काम हो सकेगा। जिम व खेल स्टेडियम भी खुल गए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 21 Jun 2021 12:07 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 08:14 AM (IST)
Haryana Unlock Guideline: फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित हरियाणा में कई प्रतिबंधों से छूट, इंडस्ट्री को भी राहत, पढ़ें पूरी गाइडलाइन
हरियाणा में लाकडाउन की नई गाइडलाइन जारी। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। Haryana Unlock Guideline: हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ-साथ राज्य सरकार प्रतिबंधों से छूट दे रही है। गत दिवस सरकार ने लाकडाउन तो 28 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन कई प्रतिबंधों से छूट देने का ऐलान भी किया है। हालांकि राज्य सरकार अभी पूरी तरह से छूट नहीं दे रही। दरअसल, तीसरी लहर की आशंका से राज्य सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। राज्य सरकार ने कुछ छूटों का ऐलान तो किया है, लेकिन लोगों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों का असर दिखने लगा है। 

prime article banner

ये हैं नई टाइमिंग व गाइडलाइन

  • दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी।
  • जिम और खेल स्टेडियम भी खुले।
  • सभी माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति।
  • सभी रेस्टोरेंट और बार बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
  • होटल व माल्स के रेस्टोरेंट तथा बार के लिए भी यही सुविधा रहेगी।
  • धार्मिक स्थलों पर अब 50 लोगों के पूजा करने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 21 लोगों तक सीमित थी।
  • कारपोरेट दफ्तरों को शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है।
  • शादी, दाह संस्कार और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति।
  • अब बरात भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन आदी में ले जा सकेंगे, लेकिन बरात को समारोह-जुलूस की शक्ल में आवाजाही की अनुमति अभी नहीं होगी।
  • जिम सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे, लेकिन उनमें कुल क्षमता के आधे लोग ही एक बार में जिम करने आ सकेंगे।
  • उत्पादन व औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की अनुमति।
  • स्वीमिंग पूल और स्पा अभी बंद ही रहेंगे। खुले स्थानों पर भी किसी कार्यक्रम के लिए 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी मिल गई है।
  • क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • अब दिव्यांग, गर्भवती महिला कर्मचारियों तथा विभिन्न बीमारियों से पीडि़त कर्मचारियों को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.
OK