हरियाणा: HSVP प्लॉट धारकों को एक बार फिर राहत, मिलेगी 724 करोड़ रुपये की छूट
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने 'विवादों से समाधान योजना 2026' शुरू की है, जिसके तहत 4,414 पात्र प्लॉट धारकों को ₹724 करोड़ से अधिक की छूट मिलेगी।

एचएसवीपी के प्लॉट धारकों को एक बार फिर राहत।
HighLights
एचएसवीपी ने 'विवादों से समाधान योजना 2026' की घोषणा की
4,414 पात्र आवंटियों को ₹724 करोड़ से अधिक की छूट मिलेगी
योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2026 है
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्रदेश के प्लॉट धारकों के पुराने विवादों का निपटारा करने के लिए विवादों से समाधान योजना 2026 के तहत एक और अवसर दिया है।
इस योजना के तहत राज्य के 103 सेक्टरों में फैले 4,414 पात्र आवंटियों को 724 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण छूट दी जाएगी। प्राधिकरण ने योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2026 को अंतिम तिथि तय की है।
यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों के एकमुश्त निपटारे के लिए लाई गई है। इसके दायरे में वे आवंटी भी शामिल हो सकेंगे, जो प्राधिकरण की पिछली योजनाओं का लाभ उठाने से चूक गए थे।
योजना का लाभ आवासीय प्लॉट्स, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत (इंस्टीट्यूशनल) और औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) प्लॉट्स के आवंटी उठा सकते हैं। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड की मदद से एचएसवीपी के आधिकारिक पोर्टल (https://vsss.hsvphry.org.in/) पर लागिन कर अपने लिए निर्धारित छूट राशि का ब्योरा देख सकते हैं।
प्राधिकरण ने बकायेदारों और डिफाल्टर आवंटियों से कहा है कि यदि कोई आवंटी तय समय-सीमा के भीतर इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये का निपटान नहीं करता है, तो लागू नियमों और विधिक प्रविधानों के तहत संबंधित प्लॉट के पुनः अधिग्रहण की सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
किसी भी प्रकार की सहायता या विस्तृत जानकारी के लिए आवंटी अपने नजदीकी एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध दर्ज करा सकते हैं।
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