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जमानत याचिका पर सरकार ने कहा- जमानत दी तो भाग सकता है रामपाल

रामपाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई कल तक टाल दी है। हरियाणा सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उसे जमानत दी गई तो वह भाग सकता है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 21 Nov 2016 11:37 AM (IST)Updated: Mon, 21 Nov 2016 04:13 PM (IST)
जमानत याचिका पर सरकार ने कहा-  जमानत दी तो भाग सकता है रामपाल

जेएनएन, चंडीगढ़। हत्या, अवमानना व राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल में बंद करौंथा आश्रम के संचालक कथित संत रामपाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में तीन दिन की जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि अगर रामपाल को अंतरिम जमानत दी गई तो रामपाल भाग सकता है। इससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के डीजीपी और सोनीपत के एसपी को किया तलब करते हुए कल जवाब देने के लिए कहा है कि किस वजह से लो एंड आर्डर खराब होने की स्थिति है। मामले की सुनवाई कल दोपहर दो बजे होगी।

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बता दें, रामपाल ने कहा था कि उनकी मां की आत्मिक शांति के लिए सोनीपत में पाठ चल रहा है। इसके लिए उन्हें जमानत दी जाए। आज सुबह हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने जमानत का विरोध किया। रामपाल ने कहा था कि उसकी मां का पाठ 95/3 गली नंबर 2 महलाना रोड सोनीपत में चल रहा है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 3 बजे तक का समय देते हुए कहा कि वे यह देखें की क्या रामपाल की मां का पाठ सोनीपत में चल रहा है या नहीं। दोपहर बाद हुई सुनवाई में हरियाणा सरकार ने रामपाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। मामले की सुनवाई कल तक टाल दी गई।

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