पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मानी अपनी गलती, SP पर लगा जुर्माना लिया वापस; अब सैलरी में नहीं होगी कटौती
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी तथ्यात्मक गलती स्वीकार करते हुए नूंह के पुलिस अधीक्षक पर लगाया गया 5,000 रुपये का जुर्माना वापस ले लिया है।

हाई कोर्ट ने खुद की गलती मानी, एसपी पर लगाया जुर्माना वापस लिया।
HighLights
हाई कोर्ट ने तथ्यात्मक गलती स्वीकार की
नूंह एसपी पर लगा जुर्माना वापस लिया
न्यायालय की गलती का भार पक्ष पर नहीं
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक पूर्व आदेश में हुई तथ्यात्मक गलती को सुधारते हुए मेवात (नूंह) के पुलिस अधीक्षक पर लगाया गया पांच हजार रुपये का जुर्माना वापस ले लिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय की अपनी गलती से किसी पक्ष को नुकसान होता है तो उस नुकसान का भार संबंधित व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता।
अदालत ने 18 अगस्त 2026 के आदेश में राज्य के वकील को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने और उसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को देने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं होने पर नूंह के एसपी पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई थी।
सात सितंबर को जब जवाब दाखिल नहीं होने की स्थिति अदालत के समक्ष दर्ज हुई तो राज्य की ओर से देरी से जवाब रिकार्ड पर लेने का अनुरोध किया गया। अदालत ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया और एसपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को यह राशि एसपी के वेतन से काटकर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया गया।
बाद में अदालत के कर्मचारियों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि सात सितंबर को राज्य ने जवाब रिकार्ड पर रखने का प्रयास किया था। यानी अदालत के आदेश में यह तथ्य सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाया था। इसी तथ्यात्मक गलती के आधार पर एसपी पर जुर्माना लगाया गया था।
हाई कोर्ट ने कहा कि जब सही तथ्य अदालत के संज्ञान में आते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्रवाई न्यायालय की अपनी अनजाने में हुई गलती के कारण हुई, तो उस गलती को सुधारना न्याय का अनिवार्य हिस्सा है।
अदालत ने कहा कि जहां न्यायालय की गलती से किसी पक्ष को नुकसान पहुंचा हो, वहां अदालत को संबंधित पक्ष को उसी स्थिति में वापस लाना चाहिए, जिसमें वह गलती नहीं होने पर होता।
हाई कोर्ट ने सात सितंबर के आदेश में एसपी नूंह पर लगाए गए पांच हजार रुपये के जुर्माने और वेतन से राशि काटने के निर्देश को वापस लेते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया।
