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हरियाणा में आज से प्राॅपर्टी की रजिस्ट्रियां शुरू, पहले लेनी होगी अपाइंटमेंट

हरियाणा में आज से प्रॉपर्टी रजिस्‍ट्री शुरू हो रही है। राज्‍य में रजिस्ट्रियों में घोटाले का खुलासा होने के बाद हरियाणा सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 01 Sep 2020 08:17 AM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2020 08:17 AM (IST)
हरियाणा में आज से प्राॅपर्टी की रजिस्ट्रियां शुरू, पहले लेनी होगी अपाइंटमेंट
हरियाणा में आज से प्राॅपर्टी की रजिस्ट्रियां शुरू, पहले लेनी होगी अपाइंटमेंट

चंडीगढ़, जेएनएन। करीब सवा महीने के अंतराल के बाद हरियाणा में प्रापर्टी की रजिस्ट्रियों का काम आज से फिर आरंभ हो रहा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सोमवार को आदेश जारी कर आज से रजिस्ट्रियों का काम शुरू करने का परिपत्र जारी किया है।

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जिन लोगों ने पहले से अपाइंटमेंट ले रखी है, उनकी होगी रजिस्ट्रिी

 हरियाणा में रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर सरकार ने 22 जुलाई को रजिस्ट्रियां बंद कर दी थी। हर जिले में जांच अलग से कराई जा रही है। गुरुग्र्राम जिले के एक तहसीलदार व पांच नायब तहसीलदारों के विरुद्ध पहले ही निलंबन, एफआइआर और चार्जशीट की कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। गुरुग्र्राम, फरीदाबाद, पलवल व सोनीपत के तहसीलदारों को क्लीन चिट दी जा चुकी है, हालांकि जिला स्तर पर जांच अभी जारी है।

कई तहसीलदारों को क्लीन चिट तो कई जिलों में चल रही जांच

रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं का पता चलने पर सीएम से बात कर दुष्यंत चौटाला ने इन पर रोक लगा दी थी। अब ऐसा साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें दस्तावेज पूरा नहीं होने तथा शहरी निकायों व नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के बिना रजिस्ट्रिी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।

विवाह पंजीकरण का काम अब राजस्व विभाग के पास

हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2008 से जुड़े कार्यों को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को हस्तांतरित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।  वर्तमान में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के संचालन का अधिकार  गृह विभाग के साथ-साथ राजस्व विभाग के पास है और प्रत्येक विभाग के सटीक डोमेन में अस्पष्टता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस विषय को गृह विभाग के बजाय राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए उचित अधिसूचना जारी की जाएगी।

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