हरियाणा में पदोन्नति से वंचित प्राथमिक शिक्षकों को मिला अंतिम मौका, 30 सितंबर तक भेजना होगा रिकॉर्ड
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी व सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी पद पर पदोन्नति के लिए 30 सितंबर तक मामले भेजने का निर्देश दिया है।

पदोन्नति से वंचित प्राथमिक शिक्षकों को मिला अंतिम मौका।
HighLights
जेबीटी व सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी पद पर पदोन्नति का अंतिम अवसर।
सभी पात्र शिक्षकों के मामले 30 सितंबर तक मुख्यालय भेजने होंगे।
एचटेट पास और 31 मार्च 2026 तक योग्यता वाले ही पात्र।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को उन प्राथमिक शिक्षकों (जेबीटी) व कला एवं भाषा (सीएंडवी) अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) पद पर पदोन्नति मामले मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं, जो अपने जूनियर शिक्षकों के साथ पदोन्नति के हकदार हैं। 30 सितंबर तक सभी पात्र शिक्षकों के केस हर हाल में मुख्यालय भेजे जाएं।
निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी जिले में पात्र टीचर का केस छूट गया या देरी हुई, तो इसके लिए संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जेबीटी व सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी गणित, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, होम साइंस, संस्कृत और टीजीटी उर्दू के पदों पर प्रमोट किया जाएगा। जिन शिक्षकों ने 31 मार्च 2026 तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं पूरी कर ली हैं, वे ही इस पदोन्नति प्रक्रिया के पात्र माने जाएंगे। एचटेट परीक्षा पास न करने वाले अध्यापकों के केस आगे नहीं भेजे जाएंगे।
सभी जिलों के डीईईओ के लिए 30 सितंबर तक मैनुअल (बाय हैंड) हार्ड कापी के साथ-साथ निर्धारित ईमेल आईडी पर साफ्ट कापी भेजना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों के पदोन्नति केस वर्ष 2025-2026 के दौरान पहले ही भेजे जा चुके हैं, उन्हें दोबारा पूरा केस भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी टीचर का केस 2025 से पहले भेजा गया था, तो उनकी अपडेटेड एसीआर समरी शीट और लेटेस्ट एनओसी के साथ नया केस भेजना होगा।
विभाग की वेबसाइट पर 40 हजार 773 तक के शिक्षकों की राज्यस्तरीय वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। इसी सूची के आधार पर पात्रता और सर्विस रूल्स (2021/2023) के तहत प्रमोशन दिया जाएगा।
