पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में हरियाणा से बाहर जाने पर देना होगा किराया, बिना टिकट मिले तो दस गुणा जुर्माना
हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों को प्रदेश से बाहर जाने पर रोडवेज में किराया देना होगा। कर्मचारियों को सिर्फ हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। किराया न देने पर दस गुणा जुर्माना देना होगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के जवानों को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर प्रदेश से बाहर जाने पर किराया देना होगा। पुलिस कर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे।
अंबाला के साथ ही कुछ अन्य रोडवेज महाप्रबंधकों ने परिवहन निदेशक कार्यालय द्वारा 31 दिसंबर 2019 को जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
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सभी परिचालकों से कहा गया है कि नियमानुसार दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में कोई पुलिस कर्मी मुफ्त सफर नहीं कर सकता, इसलिए उनसे सामान्य यात्री की तरह पूरा किराया लिया जाए।
इसके अलावा उड़नदस्तों को भी बगैर टिकट मिलने वाले पुलिस कर्मियों से दस गुणा जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से उन पुलिस कर्मचारियों पर बोझ पड़ेगा जो रोडवेज बसों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जाते रहते हैं।
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हालांकि जुलाई 2020 में जारी आदेश में उन पुलिस कर्मियों को बगैर टिकट यात्रा करने की छूट दी गई थी जो बेल जंपर्स, भगौड़ों को कोर्ट के समन, वारंट जारी करने और किसी मामले की जांच-पड़ताल के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। इस बार ऐसी कोई छूट पुलिस कर्मचारियों को नहीं दी गई है।
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गौरतलब है कि पुलिस व जेल कर्मचारियों के वेतन से हर महीने हरियाणा परिवहन में यात्रा करने के लिए 170-180 रुपये काटे जाते हैं जिससे उन्हें रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा की सुविधा मिलती है।