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हरियाणा रोडवेज में पुलिसकर्मी फ्री बस यात्रा के पात्र नहीं, इन कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

Published: Wed, 09 Sep 2026 07:22 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2026 07:40 PM (IST)

हरियाणा रोडवेज ने रियायती बस यात्रा सुविधा पर स्थिति स्पष्ट की है, जिसमें यह सुविधा केवल पुलिस और जेल कर्मचारियों के लिए होगी।

रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का पात्र नहीं पुलिस और जेल का मिनीस्ट्रियल स्टाफ।

रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का पात्र नहीं पुलिस और जेल का मिनीस्ट्रियल स्टाफ।

HighLights

  1. रियायती बस यात्रा केवल पुलिस और जेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित।

  2. गृह विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ को सुविधा का लाभ नहीं।

  3. सीएम कार्यालय, वित्त विभाग कर्मचारी भी मुफ्त यात्रा के पात्र नहीं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज में रियायती बस यात्रा सुविधा को लेकर परिवहन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। परिवहन निदेशालय की ओर से सभी महाप्रबंधकों को जारी पत्र में कहा गया है कि रियायती बस यात्रा की सुविधा केवल पुलिस और जेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित है। गृह विभाग और हरियाणा पुलिस में कार्यरत मिनीस्ट्रियल स्टाफ और सहायकों को इस सुविधा का पात्र नहीं माना जा सकता।

मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और वित्त विभाग के कर्मचारियों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। मुफ्त यात्रा को लेकर रोडवेज बसों में होने वाले झगड़ों को देखते हुए परिवहन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है।

परिवहन विभाग के इस स्पष्टीकरण से पुलिस और गृह विभाग से जुड़े उन कर्मचारियों की स्थिति साफ हो गई है, जो पुलिस/जेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित रियायती बस यात्रा सुविधा का लाभ लेने का दावा कर रहे थे।

परिवहन निदेशालय ने साफ कर दिया है कि रोडवेज बसों में रियायती बस यात्रा की सुविधा केवल पुलिस/जेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित है। इसके आधार पर गृह विभाग और हरियाणा पुलिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस सुविधा का पात्र नहीं माना जा सकता

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