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अब जमीन की रजिस्ट्री कराना पड़ेगा बहुत महंगा, जानें कितनी बढ़ गई फीस

हरियाणा में स्टांप शुल्क में भारी बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश सरकार ने मकान-दुकान और प्लाटों की रजिस्ट्री का शुल्क भी बढ़ा दिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 08:34 PM (IST)Updated: Wed, 26 Sep 2018 04:31 PM (IST)
अब जमीन की रजिस्ट्री कराना पड़ेगा बहुत महंगा, जानें कितनी बढ़ गई फीस
अब जमीन की रजिस्ट्री कराना पड़ेगा बहुत महंगा, जानें कितनी बढ़ गई फीस

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में स्टांप शुल्क में भारी बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश सरकार ने मकान-दुकान और प्लाटों की रजिस्ट्री का शुल्क भी बढ़ा दिया है। अभी तक 25 लाख रुपये से अधिक की जमीन पर जहां अधिकतम रजिस्ट्रीकरण शुल्क 15 हजार रुपये देना पड़ रहा था, वहीं अब अधिकतम 50 हजार रुपये देने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अचल संपत्ति के गैर वसीयती दस्तावेजों पर रजिस्ट्री शुल्क को 12 साल बाद बढ़ाया गया है। इससे पहले रजिस्ट्री की दरों को वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था।

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मंत्रिमंडल ने तेजाब पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें मासिक पेंशन देने का अहम निर्णय भी लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में पीड़ितों को राहत देने के लिए 'वित्तीय सहायता योजना' को स्वीकृति प्रदान की गई है। पेंशन राशि मिलने से तेजाब पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को आजीवन आय का जरिया हासिल हो सकेगा और उन्हें समाज में अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि यह योजना एक हद तक तेजाब पीड़ित महिलाओं या लड़कियों को समाज में गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करेगी। योजना के तहत दो मई 2011 अथवा उसके बाद तेजाब हमले का सामना करने वाली महिलाएं व लड़कियों को पेंशन दी जाएगी।

राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के अनुसार तेजाबी हमले के कई मामलों में महिलाएं सुनने की क्षमता खो देती हैैं। जब तेजाब श्वास नली या भोजन की नली में प्रवेश करता है, तो इससे घातक बीमारियां हो सकती हैं। तेजाबी हमलों के बाद कई मौतों की सूचना भी मिली है।

उपचार में भारी मात्रा में धन खर्च होता है और हर पीडि़ता के लिए इस तरह के महंगे उपचार को वहन करना संभव नहीं है। इसलिए, तेजाबी हमले के कारण उत्पन्न होने वाली अक्षमता के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। शरीर के किसी भी हिस्से की विकृति के मामले में भी महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।

निशक्तता के आधार पर दी जाएगी पेंशन राशि

तेजाब पीडि़त महिलाओं व लड़कियों को निशक्तता के के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। 40 से 50 प्रतिशत निशक्तता पर दिव्यांग पेंशन का 2.5 गुना, 51 से 60 प्रतिशत पर दिव्यांग पेंशन का 3.5 गुना और 61 प्रतिशत से अधिक पर दिव्यांग पेंशन का 4.5 गुना दिया जाएगा। हरियाणा में एक नवंबर से दो हजार रुपये मासिक दिव्यांग पेंशन दी जाएगी। अभी तक यह राशि 1800 रुपये मासिक है। पीडि़ता खुद या उसके माता-पिता या उसके कानूनी अभिभावक राहत के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैैं। नाबालिग पीडि़ता के मामले में उसके माता-पिता या अभिभावक उसकी ओर से आवेदन कर सकते हैं।

इन फैसलों पर भी लगाई मंत्रिमंडल ने मोहर

  • अचल संपत्ति के गैर वसीयत  दस्तावेजों पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क को संशोधित करने को हरी झंडी।
  • हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला हरियाणा सौर ऊर्जा पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया।
  • हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कोर्ट केस कम करने की दिशा में फैसला लिया है। अधिक बिल आने की स्थिति में कोर्ट में चुनौती देने पर बिल की 50 फीसद राशि सरकार के खाते में जमा करानी होती थी, तभी बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाता था, मगर अब 20 प्रतिशत राशि जमा कराने पर भी बिजली का कनैक्शन नहीं काटा जाएगा।
  • हरियाणा सरकार ने श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल को अपने अधीन ले लिया है। पूजा स्थल कोष का स्वामित्व बोर्ड के पास रहेगा और यह बोर्ड इसके स्वामित्व प्रशासन और उपयोग का हकदार होगा।
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  • हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग की ओल्ड कोर्ट, नारनौल की 17,601 वर्ग गज भूमि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नगर परिषद नारनौल को हस्तांतरित करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • सेना के सिपाही शहीद सत्यनारायण की बेटी सुजिता कुमारी को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने की स्वीकृति।

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