Move to Jagran APP

मां-बाप आस्ट्रेलिया में, दादा-दादी के पास थी बच्ची, मां ने मांगा तो किया मना, हाई कोर्ट ने दिए बेटी मां को सौंपने के निर्देश

कोरोना काल में दादा-दादी आस्ट्रेलिया को पोती को अपने साथ ले आए। कोरोना काल के बाद मां जब भारत आई तो दादा-दादी ने बच्ची को सौंपने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने अब दादा-दादी को बच्ची मां को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 03 Jul 2022 01:13 PM (IST)Updated: Sun, 03 Jul 2022 01:13 PM (IST)
मां-बाप आस्ट्रेलिया में, दादा-दादी के पास थी बच्ची, मां ने मांगा तो किया मना, हाई कोर्ट ने दिए बेटी मां को सौंपने के निर्देश
बच्ची की कस्टडी मामले में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कोरोना के कारण ढाई साल अपने से दूर रही बच्ची को पाने के लिए मां द्वारा दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बच्ची के दादा-दादी को आदेश दिया है कि वह बच्ची को उसकी मां को सौंप दें।

loksabha election banner

आस्ट्रेलिया निवासी मां ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसका विवाह वर्ष 2017 में कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसके बाद वह अपने पति के साथ आस्ट्रेलिया चली गई। इस बीच, उसे एक बच्ची पैदा हुई। इसके कुछ समय बाद उसके सास-ससुर आस्ट्रेलिया आए और बच्ची को अपने साथ अंबाला लेकर आ गए।

याची व उसके पति को भी कुछ दिन बाद अंबाला आना था। इस दौरान कोरोना के चलते विमान सेवा बंद रही और याची दो साल बाद मार्च 2022 में भारत पहुंची। जब वह अंबाला से अपने मायके जाने लगी तो सास-ससुर ने बच्ची को याची के मायके ले जाने से मना कर दिया।

याची ने बहुत प्रयास किया, लेकिन याची के सास-ससुर ने बच्ची को साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी। अब याची ने अपनी बच्ची को पाने के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। सुनवाई के दौरान जब हाई कोर्ट ने बच्ची की मर्जी जानी तो बच्ची ने अपने दादा-दादी के साथ रहने की इच्छा जताई।

कोर्ट ने कहा कि भले ही बच्ची अपने दादा-दादी के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वह साढ़े चार साल की है और पिछले दो साल से अपनी मां से दूर है, लेकिन सबसे ऊपर उसका हित है। बच्ची पांच साल से कम उम्र की है और उसे नहीं पता कि उसका हित किसमें है। ऐसे में उसे उसकी मां को सौंपना चाहिए।

इस दौरान बच्ची के दादा-दादी ने कहा कि उन्हें भी बच्ची के साथ रहने का हक मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्ची के दादा-दादी अंबाला में रहते हैं और बच्ची की मां और पिता आस्ट्रेलिया में। ऐसी स्थिति में बच्ची को कुछ समय माता-पिता और कुछ समय दादा-दादी के साथ रहने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए बच्ची के दादा-दादी को आदेश दिया कि वह बच्ची को उसकी मां को सौंप दें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.