राम रहीम मामले में पंचकूला में हिंसा भड़काने के एक केस में सभी आरोपित बरी
पंचकूला हिंसा में एफआइआर नंबर 362 में नामित सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया है। इन्हें सुबूतों के अभाव में बरी किया गया है।
जेएनएन, पंचकूला। पंचकूला सेशन जज रितु टैगोर की कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को यौनशोषण मामले में सजा सुनाए जाने के बाद भड़की हिंसा में एफआइआर नंबर 362 में नामित सभी आरोपितों को बरी कर दिया है। इन्हें सुबूतों के अभाव में बरी किया गया है।
बचाव पक्ष की वकील पूजा नागरा ने बताया कि पंचकूला में दंगे फैलाने व मारपीट करने के मामले में ज्ञानीराम, सांगा सिंह, होशियार सिंह, रवि, तरसेम व रामकिशन को एफआइआर नंबर 362 आरोपित बनाया गया था। इन पर आइपीसी की धारा 148,149,186,188 व 436 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बता दें, गत सप्ताह भी डेरा प्रेमियों द्वारा फैलाई गई हिंसा के मामले के 19 आरोपितों को अदालत से बड़ी राहत मिली थी। इस मामले में एफआइआर नंबर 343 में हरियाणा पुलिस को झटका लगा। हरियाणा सरकार से इस एफआइआर में देशद्रोह की धाराएं लगाने की इजाजत नहीं मिलने के चलते पंचकूला की एक कोर्ट ने 19 आरोपितों से देशद्रोह की धाराएं हटा दीं थी।
पंचकूला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने पंचकूला में दंगों की साजिश में शामिल आरोपित चमकौर सिंह, पवन इंसा, सुरेंद्र धीमान, होशियार सिंह सहित अन्य आरोपितों पर से इन धाराओं को हटाया था। अदालत के ताजा फैसले के बाद इन लोगों के खिलाफ बाकी सभी धाराओं के तहत मामला चलेगा, लेकिन देशद्रोह की धारा 121,121ए और 124ए को हटा दिया गया।