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पंचकूला हिंसा मामले में पवन इंसा व दो अन्य डेरा समर्थकों को हाई कोर्ट से जमानत

पंचकूला में हिंसा की साजिश रचने के आरोपित पवन इंसा सुरिन्दर धीमान और राकेश को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 13 Apr 2019 12:39 PM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 08:52 PM (IST)
पंचकूला हिंसा मामले में पवन इंसा व दो अन्य डेरा समर्थकों को हाई कोर्ट से जमानत
पंचकूला हिंसा मामले में पवन इंसा व दो अन्य डेरा समर्थकों को हाई कोर्ट से जमानत

जेएनएन, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को दुष्कर्म के मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा की साजिश रचने के आरोपित पवन इंसा, सुरिन्दर धीमान और राकेश को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस रामेन्द्र जैन की अदालत ने तीनों को 5-5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम के नजदीकी रहे पवन इंसा को पंचकूला में हिंसा होने के दो महीने बाद लालड़ू के पास से गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ पंचकूला पुलिस ने 27 अगस्त, 2017 को भादंसं की धारा 145, 146,147,150,151,152,153,121,121ए, 120बी, 216,201 के तहत केस दर्ज किया था। सुरिन्दर धीमान और राकेश पर भी हिंसा भड़काने का आरोप है।

इन तीनों ने हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिकाओं में कहा था कि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। उनके द्वारा पुलिस की हिरासत में लिए गए बयानों के आधार पर ही उन्हें हिंसा भड़काने के मामले में आरोपित बनाया गया है।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट बिपन घई ने अदालत को बताया कि तीनों आरोपित लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और उनसे अब किसी प्रकार की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। गौरतलब है कि साध्वियों से दुष्कर्म के आरोप में पंचकूला पुलिस ने गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई थी इसके बाद पंचकूला में भड़की हिंसा में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी।

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