उत्तर प्रदेश के 'कल्लू विधायक' को हरियाणा में 20 साल की सजा, साढ़े 4 साल से अंबाला सेंट्रल जेल में बंद
पंचकूला की जिला अदालत ने चार साल के बच्चे से कुकर्म के साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपित विधायक ...और पढ़ें

पंचकूला जिला अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
पंचकूला कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास सुनाया।
चार साल के बच्चे से कुकर्म का मामला था।
दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा।
अंकेश ठाकुर, पंचकूला। चार साल के बच्चे के साथ कुकर्म के लगभग साढ़े चार साल पुराने मामले में जिला अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
दोषी का नाम विधायक उर्फ कल्लू (26) है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गांव बोटन पुरवा का रहने वाला है। दोषी के खिलाफ बच्चे के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ अप्रैल 2022 में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था, तब से वह अंबाला सेंट्रल जेल में बंद है।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने दलील दी कि दोषी ने चार साल के मासूम के साथ बेहद घिनौनी हरकत की है। इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोषी की सजा पर नरमी बरती जाए।हालांकि अदालत ने भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को 20 साल सख्त सजा सुनाई।
दर्ज मामले के अनुसार पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुज्जफरपुर का रहने वाला है और पंचकूला में परिवार के साथ किराये के मकान में रहता है। घटना वाले दिन 13 अप्रैल 2022 को वह काम पर गया था।
उसे पत्नी ने फोन कर बताया कि उनके घर के ऊपर की मंजिल में रहने वाले विधायक ने उनके बेटे के साथ गलत काम किया है। घर पहुंचने पर बेटे ने उन्हें सारी बात बताई। बच्चे ने पिता को बताया कि ऊपर वाले घर पर रहने वाले भईया उसे अपने कमरे में ले गए और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद पीड़ित के पिता ने आरोपित विधायक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी।
