अवमानना मामले में पंचकूला नगर निगम को हाईकोर्ट से राहत
याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ अवमानना का केस दायर किया गया था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला नगर निगम आयुक्त को राहत देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ अवमानना का केस दायर किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रतिवादी पक्ष ने हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश की पालना कर दी है और वो अब इस केस को आगे जारी नहीं रखना चाहता। याची की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। बता दें कि सकेतड़ी निवासी प्रदीप सिंह ने 2017 में अपने घर में सीवर का पानी भरे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम को इस बारे में कार्रवाई के आदेश दिए जाने की माग की थी। हाईकोर्ट के बार-बार दिए आदेशों पर भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर 30 मई 2017 को पंचकूला नगर निगम पर पाच लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए यह राशि याची को अदा किए जाने के आदेश दे दिए थे। मगर दो साल बाद भी जुर्माने राशि अदा नहीं की गई। याची ने दायर की थी अवमानना याचिका
जुर्माना अदा नहीं किए जाने के बाद याची ने निगम आयुक्त व अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निगम आयुक्त को अप्रैल के अंत तक हर हाल में जुर्माने के पाच लाख रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे। नगर निगम आयुक्त राजेश जोगपाल हाईकोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना भरने के अपने वकील को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने भी इस केस को वापस लेने का कोर्ट से आग्रह किया था। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।