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चेक बाउंस मामले में महिला की सजा रद, 60 हजार चुकाने पर मिली राहत; पंचकूला कोर्ट ने सुनाया फैसला

Published: Sun, 18 Oct 2026 05:55 PM (IST)

पंचकूला जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में गुरमीत कौर की 3 महीने की सजा रद कर दी है। शिकायतकर्ता ...और पढ़ें

पंचकूला जिला अदालत ने सुनाया फैसला।

पंचकूला जिला अदालत ने सुनाया फैसला।

HighLights

  1. गुरमीत कौर को चेक बाउंस मामले में राहत मिली।

  2. पंचकूला कोर्ट ने तीन महीने की सजा रद की।

  3. शिकायतकर्ता को 60 हजार का भुगतान किया।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को 60 हजार की पूरी राशि लौटाने के बाद गुरमीत कौर को राहत मिल गई है। पंचकूला जिला अदालत ने दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर महिला की अपील स्वीकार करते हुए पहले सुनाई गई 3 महीने की सजा का आदेश रद कर दिया।

कालका निवासी 59 वर्षीय गुरमीत कौर को कालका के सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सितंबर 2025 को दोषी ठहराते हुए उन्हें 3 महीने की सजा सुनाई थी। साथ ही शिकायतकर्ता तरलोक सिंह को 60 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

इस फैसले के खिलाफ गुरमीत कौर ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनके बीच समझौता हो गया है। गुरमीत कौर ने शिकायतकर्ता को 60 हजार नकद देकर पूरी राशि का भुगतान कर दिया।

तरलोक सिंह ने भी अदालत में बयान दिया कि उन्हें पूरी रकम मिल गई है और अब चेक के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है। इसके अलावा अदालत ने चेक राशि के 15 प्रतिशत के बराबर लागत भी माफ कर दी। इसके बाद गुरमीत कौर की दोषसिद्धि और सजा का आदेश रद कर दिया गया।