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फ्लाइट रद होने से पंचकूला निवासी दंपती का छूटा पारिवारिक कार्यक्रम, ट्रैवल एजेंट-बीमा कंपनी देगी हर्जाना

Published: Tue, 15 Sep 2026 03:02 PM (IST)

पंचकूला के एक दंपती को फ्लाइट रद होने के कारण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल न हो पाने और पूरा रिफंड ...और पढ़ें

जिला उपभोक्ता आयोग से बुजुर्ग दंपती को मिला न्याय। (सांकेतिक फोटो)

जिला उपभोक्ता आयोग से बुजुर्ग दंपती को मिला न्याय। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. पंचकूला दंपती को फ्लाइट रद होने से हुई परेशानी।

  2. उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवल एजेंट, बीमा कंपनी को दोषी ठहराया।

  3. दंपती को हर्जाना और ब्याज सहित रिफंड मिलेगा।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। यात्रा से महज तीन दिन पहले चंडीगढ़ से हैदराबाद जाने वाली कंफर्म फ्लाइट रद करना और उसके बाद यात्री को पूरा रिफंड न देना ट्रैवल एजेंट और बीमा कंपनी के लिए महंगा पड़ गया।

जिला उपभोक्ता आयोग ने पंचकूला निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग कश्मीरी लाल सिंगला की शिकायत पर ट्रिप ओ डील और एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को सेवा में कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है।

ट्रिप ओ डील को 2,994 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने होंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपये हर्जाना भी देना होगा। वहीं, एको इंश्योरेंस को 15 हजार रुपये मुआवजा देना होगा। दोनों कंपनियों को 5,500 रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।

सेक्टर-15 पंचकूला निवासी कश्मीरी लाल सिंगला ने 18 नवंबर 2021 को पत्नी के साथ चार दिसंबर 2021 को चंडीगढ़ से हैदराबाद जाने के लिए गो एयर की फ्लाइट की दो टिकटें बुक की थीं, जिसके लिए उन्होंने 13,923 रुपये का भुगतान किया था।

एक दिसंबर को एयरलाइन ने ई-मेल भेजकर फ्लाइट रद होने की सूचना दी। दंपती को हैदराबाद में उसी शाम होने वाले पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन यात्रा रद होने से वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके।

बीमा लिया, लेकिन पाॅलिसी यात्रा के बाद मिली

शिकायतकर्ता ने टिकट के साथ यात्रा बीमा भी लिया था, लेकिन बुकिंग के समय पाॅलिसी उपलब्ध नहीं कराई गई। 40 हजार रुपये के बीमा दावे को कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एयरलाइन की ओर से परिचालन कारणों से फ्लाइट रद करना पालिसी में कवर नहीं है।

आयोग ने माना कि जब बीमा की शर्तें समय पर उपलब्ध ही नहीं कराई गईं तो बाद में उन्हीं शर्तों के आधार पर दावा खारिज करना उचित नहीं था।

13,923 रुपये में से 9,560 ही लौटाए

फ्लाइट रद होने के बाद ट्रिप ओ डील ने 4 फरवरी 2022 को केवल 9,560 रुपये वापस किए। आयोग ने शेष 2,994 रुपए की राशि को गलत तरीके से रोके जाने की बात मानते हुए ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया।