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बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकूला CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 11 आरोपित आरोपमुक्त

फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड में पंचकूला सीबीआइ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में सभी 11 आरोपितों को आरोपमुक्त कर दिया गया है। आरोपितों के खिलाफ न कोई गवाह मिला और न साक्ष्य मिल पाया ।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 01:06 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 01:32 PM (IST)
बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकूला CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 11 आरोपित आरोपमुक्त
सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकूला सीबीआइ कोर्ट ने सुनाया फैसला।

जेएनएन, पंचकूला। बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकूला CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले के सभी 11 आरोपितों को किया डिस्चार्ज कर दिया हैैै। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष CBI कोर्ट द्वारा आज सुनाए गए फैसले से आरोपितों को बड़ी राहत मिली है। 

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बता दें, सीबीआइ कोर्ट में CBI द्वारा पहले ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी थी। जिस पर आज बड़ा फैसला सुनाते हुए CBI कोर्ट ने सभी 11 आरोपितों के आरोपों को  डिस्चार्ज किया। बचाव पक्ष ने दावा किया या कि हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सभी पर ये मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था। नतीजतन 11 आरोपितोंं की क्लोजर रिपोर्ट में भी सभी आरोपितोंं को क्लीनचिट दी थी।

CBI कोर्ट द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। बता दें कि पिछले 4 वर्षों में इस मामले में CBI को जांच में इन 12 आरोपितों के ख़िलाफ़ कोई साक्ष्य व गवाह नहीं मिला। काबिलेज़िक्र है कि फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 को हुए अग्निकांड में दो बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता-पिता झुलस गए थे। उस वक्त पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग सहित 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

बाद में बचाव पक्ष की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को इस केस की जांच CBI को सौंपी थी। जिस पर पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सहमति ज़ाहिर की थी। वहीं, चार्जशीट दाखिल न होने के चलते CBI कोर्ट ने सभी आरोपितोंं को जमानत दे दी थी। 


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