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पंचकूला में दुष्कर्मी ऑटो चालक को 20 साल की सजा, 7वीं की छात्रा ने गुड टच-बैड टच के सेशन में बताई थी आपबीती

Published: Thu, 10 Sep 2026 07:57 PM (IST)

पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने सातवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी ऑटो चालक संजय कुमार को ...और पढ़ें

पंचकूला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का फैसला।

पंचकूला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का फैसला।

HighLights

  1. स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला।

  2.  दोषी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।

  3. छात्रा ने शिक्षिका को बताई थी आपबीती।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सातवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के लगभग एक साल पुराने मामले में जिला अदालत ने आरोपित ऑ चालक को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पंचकूला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी 50 वर्षीय संजय कुमार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी के खिलाफ 29 नवंबर 2025 को पीड़िता की मां की शिकायत पर सेक्टर-5 महिला थाना में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

11 महीने में ही मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद वीरवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। सजा सुनाए जाने के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने दलील दी कि आरोपित ने जघन्य कृत्य किया है। इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी 7वीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल में उसे गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जा रही थी।

इसी दौरान छात्रा ने शिक्षिका को बताया कि वर्ष 2023 में ऑटो चालक ने अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपित ने उसे डरा धमका कर कई बार गलत काम किया। इसके बाद मामले की जानकारी परिवार को दी गई। पीड़िता की मां ने आरोपित के खिलाफ महिला थाना पुलिस को शिकायत दी।

पीड़िता को दी जाएगी जुर्माने की राशि

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट में हुई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि जुर्माने की राशि की वसूली होने पर उसे पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को दी जाएगी। वहीं जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।