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अब हनीप्रीत के खिलाफ शुरू होगा ट्रायल

25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिसा मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत जमानत मिलने के बाद बुधवार को पंचकूला की सीजेएम कोर्ट में पेश हुई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 06:01 PM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 03:41 AM (IST)
अब हनीप्रीत के खिलाफ शुरू होगा ट्रायल
अब हनीप्रीत के खिलाफ शुरू होगा ट्रायल

जागरण संवाददाता, पंचकूला :

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25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिसा मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत जमानत मिलने के बाद बुधवार को पंचकूला की सीजेएम कोर्ट में पेश हुई। सीजेएम कोर्ट ने एफआइआर नंबर 345 हनीप्रीत सहित अन्य आरोपितों पर 145, 146, 150, 151, 152, 153 के तहत आरोप तय कर दिए गए और तीन आरोपितों को छोड़कर बाकी सभी ने आरोप पत्र पर हस्ताक्षर किए। तीन आरोपितों को आज कोर्ट में पेशी से छूट दी गई थी, जोकि अगली पेशी पर कोर्ट में हाजिर होकर आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

बचाव पक्ष के वकील सुरेश रोहिला ने बताया कि अतिरिक्त सेशन जज ने एफआइआर नंबर 345 में हनीप्रीत सहित अन्य आरोपितों को धारा 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध की कोशिश) और 121ए (अपराधिक षड्यंत्र) से मुक्त कर दिया था। अब आरोप तय होने के बाद 13 दिसंबर को तीनों आरोपितों के हस्ताक्षर होने के बाद एविडेंस होने शुरू हो जाएंगे और ट्रायल चलता रहेगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से देशद्रोह की धाराएं हटाने के बाद मामले को सीजेएम कोर्ट में भेज दिया गया था। जहां पर 6 नवंबर को हनीप्रीत को जमानत मिल गई थी। आज बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हनीप्रीत पेश हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में डेरा अनुयायी मौजूद थे। पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे। हनीप्रीत के समर्थकों ने उसके चारों ओर घेरा बना रखा था। इसी दौरान हनीप्रीत मीडिया से बचती नजर आई। इन धाराओं में चलेगा केस

145 (गैरकानूनी इकट्ठा होना), 146 (दंगे करना), 150 (अवैध तौर पर लोगों को एक जगह बुलाना), 151 (पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा करके दंगा फैलाने की आज्ञा), 152 (लोकसेवक के उपद्रव/दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना) 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावा देना)।


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