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डीजी जेल की पत्नी ने की पैरवी, दो डेरा प्रेमियों को मिली जमानत

पंचकूला हिंसा के दो आरोपियों की जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार कर दी है, जबकि एक आरोपी की अग्रिम जमानत पर हरियाणा सरकोर को नोटिस जारी किया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 12:25 PM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 12:26 PM (IST)
डीजी जेल की पत्नी ने की पैरवी, दो डेरा प्रेमियों को मिली जमानत
डीजी जेल की पत्नी ने की पैरवी, दो डेरा प्रेमियों को मिली जमानत

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दो डेरा प्रेमियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इन दोनों डेरा प्रेमियों मुकंद लाल व मधुर हंस के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने 26 अगस्त को गैर कानूनी गतिविधि और सार्वजनिक संपति को नुकसान करने आरोप में गिरफ्तार किया था।

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दोनों की वकील हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (जेल) केपी सिंह की पत्नी दीपा सिंह ने तर्क दिया कि कई अभियुक्तों को को हाईकोर्ट पहले ही नियमित जमानत दे चुका है। इसके अतिरिक्त उनके मुवक्किलों के खिलाफ पुलिस कोई ठोस सबूत भी नहीं पेश कर सकी है।

अग्रिम जमानत याचिका पर सरकार को नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम के एक अनुयायी ईश्वरदास की अग्रिम जमानत याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । ईश्वरदास ने आशंका जताई है कि हरियाणा पुलिस डेरा प्रमुख प्रकरण में उसको गिरफतार कर सकती हैं। ईश्वर की तरफ से भी दीपा सिंह पेश हुईं।

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