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Haryana Cabinet में कई अहम फैसले, अदालतों में हिंदी में होगा कामकाज, SCST Act संशोधन को भी मंजूरी

Haryana cabinet meeting मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 03 Jan 2020 03:48 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jan 2020 09:00 AM (IST)
Haryana Cabinet में कई अहम फैसले, अदालतों में हिंदी में होगा कामकाज, SCST Act संशोधन को भी मंजूरी
Haryana Cabinet में कई अहम फैसले, अदालतों में हिंदी में होगा कामकाज, SCST Act संशोधन को भी मंजूरी

जेएनएन, चंडीगढ़। Haryana cabinet meeting: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि कर्मचारियों के परिजनों को कैबिनेट की बैठक में बड़ी राहत दी है। जो कर्मचारी छह महीने तक लापता रहते हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 20 जनवरी से बुलाने का प्रस्ताव रखा है। सत्र 22 जनवरी तक चलेगा, जिसमें विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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कैबिनेट ने अदालतों में हिंदी में कामकाज को लेकर अहम फैसला लिया है। हरियाणा की अदालतों में अब हिंदी में कामकाज होगा। जज भी अपना फैसला हिंंदी में ही लिखेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा पारित संशोधित एससी-एसटी एक्ट व नई फिल्म नीति को भी मंजूूूूरी दे दी गई है। हरियाणा में लोकसभा की दो और विधानसभा की 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। इस संशोधन विधेयक के पारित होने से यह सीटें अगले दस साल के लिए फिर से आरक्षित हो जाएंगी। 

हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 लोकसभा सीटों में दो सीटें आरक्षित हैं। इनमें अंबाला और सिरसा लोकसभा सीटेें हैं। वहीं, विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं। इनमें मुलाना, सढ़ोरा, शाहबाद, गुहला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखौदा, नरवाना, कालांवाली, रतिया, उकलाना, बवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी, होडल शामिल हैं।

इन फैसलोंं पर भी लगी मोहर 

  • पेंशन 250 रुपये प्रति महीने बढाई।
  • झज्जर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। 
  • कर्मचारी के 6 महीने तक लापता रहने पर आर्थिक सहायता।
  • विधानसभा सीटों के लिए 10 साल आरक्षण बढाया। 
  • सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2000 से बढ़कर 2250 रुपए हुआ
  • प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिक को हरियाणा Building and other Workers Welfare Board द्वारा वर्तमान में 2500 रूपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस राशि को भी 1 जनवरी 2020 से बढाकर 2750 रूपये मासिक किया गया है।

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