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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

हरियाणा मंत्रिमंडल की वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। कैंसर पीड़ितों को भी राहत देने का निर्णय हुआ।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 08 Sep 2016 02:37 PM (IST)Updated: Thu, 08 Sep 2016 02:45 PM (IST)
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

चंडीगढ़ (वेब डेस्क)। हरियाणा में घुमंतू, विमुक्त एवं टपरीवास जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए हरियाणा विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड गठित करने का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को हुई बैठक में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।

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बोर्ड में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा इन जातियों के बारे में ज्ञान रखने वाले योग्य एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे।

हरियाणा के कैंसर पीड़ितों को एक बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने कैंसर के निदान के लिए इस्तेमाल होने वाले टैक्रेटियम 99एम जेनरेटर्स को वैट से छूट देने का निर्णय लिया है। यह एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसका इस्तेमाल कैंसर आदि के निदान के लिए किया जाता है। इस निर्णय से कैंसर का निदान सस्ता और वहनीय हो जाएगा।

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मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 18 से 23 फरवरी, 2016 तक जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा की प्रमुख घटनाओं के अनुक्रम के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए दो सदस्यीय आयोग की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसएन झा इस आयोग के अध्यक्ष और एनसी पाधी आइपीएस (सेवानिवृत्त)आयोग के अन्य सदस्य हैं।

आयोग की नियुक्ति इसलिए की गई थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मांग स्वीकार किए जाने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद जाट आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया था। इस दौरान जनहानि, सरकारी एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। मामला संवेदनशील और सार्वजनिक महत्व का था। आयोग का मुख्यालय गुडगांव में होगा।

ये भी हुए फैसले

-परिवहन क्षेत्र को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए हल्के तथा अन्य मोटर वाहनों के लिए परमिट प्रदान, नवीनीकरण और प्रतिहस्ताक्षर के शुल्क को 50 से 75 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय है। इससे परिवहन क्षेत्र को लगभग 25 करोड़ रुपये वार्षिक का लाभ होगा।

-हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 संशोधन को मंजूरी

- डेवलपर्स एवं बिल्डर्स से वसूली के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन योजना, 2016 नामक योजना शुरू।

- उद्यान विभाग की राजकीय बाग एवं नर्सरी, फतेहपुर, जिला पंचकूला में स्थित एक एकड़ भूमि क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय जैविक खेती के लिए गाजियाबाद को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति।

-जिला फतेहाबाद के टोहाना में खंड स्तरीय स्टेडियम के निर्माण के लिए खेल विभाग को 8 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के सिचंाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति।

-तीन फर्मों नामत: मैसर्ज कम्पीटेंट अलॉयज, बल्लबगढ़, मैसर्ज डालमिया सीमेंट फैक्टरी, दादरी तथा मैसर्ज रामा फाइबर्स लिमिटेड, भिवानी की बिजली डयूटी की 84,39,119 रुपये की कुल बकाया राशि को बट्टïे खाते में डालने के बिजली विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति।

-हरियाणा मंत्रिमंडल की अगली बैठक 9 सितंबर को होगी

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