हरियाणा में कर्मचारियों के मैनुअल तबादले रद, अब सिर्फ एचआरएमएस से हुए तबादले मान्य
हरियाणा में मैनुअल तरीके से किए गए कर्मचारियों के तबादले रद कर दिए गए हैं। मैनुअली तरीके से स्थानांतरित कर्मचारियों को नए नियुक्ति स्थल पर कार्यभार नहीं संभालने के निर्देश दिए गए हैं। तबादले एचआरएमएस के जरिये होंगे।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में अब किसी भी महकमे में अफसर और कर्मचारियों के मैनुअल तरीके से किए गए तबादले मान्य नहीं होंगे। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के जरिये हुए तबादलों के बाद कर्मचारी नए नियुक्ति स्थल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में जिन अफसर या कर्मचारियों के तबादले पुराने तरीके से किए गए थे, उन्हें रद कर मौजूदा कार्यस्थल पर ही काम करते रहने को कहा गया है।
तबादलों में पारदर्शिता के लिए प्रदेश सरकार ने यह पहल की है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों, हाई कोर्ट व विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्त, उपायुक्त और सभी एसडीएम को लिखित आदेश जारी किए गए हैं।
हालांकि आइएएस और एचसीएस पर यह नियम लागू नहीं होगा और उनके तबादले मैनुअल तरीके से किए जाते रहेंगे। अगर किसी भी महकमे में एचआरएमएस के बगैर ही तबादला आदेश जारी होते हैं या नई ज्वाइनिंग कराई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को रूल-7 के तहत चार्जशीट किया जाएगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट व रिलीविंग आदेश भी एचआरएमएस सिस्टम द्वारा जारी होंगे। यहां तक कि सीमित अवधि के लिए विभाग के भीतर अस्थायी स्थानांतरण भी एचआरएमएस से ही किए जा सकेंगे।
वहीं, नई पद्धति से तबादले सुनिश्चित करने के लिए सभी महकमों और स्वायत्त संस्थाओं को 30 नवंबर तक कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करने को कहा गया है। इसके अलावा आनलाइन आरक्षण रोस्टर प्रणाली बनाने और रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए भर्ती एजेंसियों को पदों की जानकारी देने के लिए आटोमेटिड सिस्टम विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
आनलाइन तबादलों पर गंभीर नहीं कई महकमे
प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कई महकमे आनलाइन तबादलों को लेकर गंभीर नहीं हैं। 300 या इससे अधिक स्टाफ वाले सभी महकमों को साफ हिदायत है कि कर्मचारियों और अफसरों के केवल आनलाइन तबादले किए जाएं। इसके बावजूद करीब एक दर्जन महकमों और बोर्ड-निगमों ने स्टाफ के सर्विस रिकार्ड का डाटा तैयार नहीं किया है। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को शुक्रवार तक कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने का निर्देश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
लंबी-चौड़ी फाइलों पर प्रशासनिक सचिव करेंगे फैसला
प्रदेश के तमाम महकमों में अब फाइलें इलेक्ट्रिकली मूव करने लगी हैं। हालांकि कई मामलों में फाइलें सौ-सौ या इससे अधिक पेज की होने के कारण अफसरों को इन्हें इलेक्ट्रिकली मंजूर करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने ऐसे मामलों में राहत देते हुए प्रशासनिक सचिवों को अधिकृत किया है कि वे लंबी-चौड़ी फाइलों को मैनुअली भी मंजूरी दे सकते हैं।
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