हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के चुनाव को चुनौती मामले में आयोग ने मांगी सीलबंद ईवीएम मशीन
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के चुनाव को चुनौती देने के मामले में ईवीएम मशीनें सील की गई हैं। इन मशीनों की मांग अब चुनाव आयोग ने की है। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के खिलाफ एक चुनाव याचिका में भारतीय चुनाव आयोग की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री व करनाल के विधायक मनोहर लाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने मनोहर लाल के चुनाव को चुनाैती देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रहे मास्टर रमेश खत्री नंबरदार को भी नोटिस जारी किया है।
दरअसल, मनोहर लाल के चुनाव को रद करवाने को लेकर रमेश खत्री नंबरदार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। अभी यह याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच, भारतीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि अक्टूबर 2019 में राज्य के आम चुनाव के लिए जो ईवीएम प्रयोग की गई उनको अन्य स्थान पर चुनाव के लिए भेजने के लिए कदम उठाए, अगर कोर्ट में कोई मामला है तो कोर्ट से इस बाबत इजाजत ले।
इसी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर राज्य की चुनाव याचिकाओं की जानकारी मांगी थी। रजिस्ट्रार ने चुनाव राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जानकारी दी कि समालखा, सिरसा, पुन्हाना, असंध, थानेसर, करनाल, सोनीपत आदि जगह की चुनाव याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके तहत इन क्षेत्रों की ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) वोटर वेरिफाइड पेपरआडिट ट्रेल (वीवीपैट) हाई कोर्ट के आदेश पर स्ट्रांग रूम में डबल लाक में बंद हैं।
इस बीच, राज्य चुनाव आयोग को हरियाणा में पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) की जरूरत पड़ेगी। चुनाव से चार महीने पहले इन मशानों की तकनीकी जांच करनी जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर इन मशीनों को जारी करने की मांग की, ताकि इनका चुनाव में प्रयोग किया जाए सके, क्योंकि राज्य में चुनाव के लिए 45,000 मशीन की जरूरत है। चुनाव आयोग ने अन्य चुनाव याचिका में भी इस तरह की अर्जी दायर कर यह मांग की है।