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हरियाणा की नई कपड़ा नीति में खादी के फिरेंगे दिन

हरियाणा की कैबिनेट बैठक में राज्य की कपड़ा, एग्री बिजनेस और बायोएनर्जी पालिसियों को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में एक साथ तीन अलग-अलग पालिसी मंजूर होंगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 26 Feb 2018 07:41 PM (IST)Updated: Tue, 27 Feb 2018 02:25 PM (IST)
हरियाणा की नई कपड़ा नीति में खादी के फिरेंगे दिन
हरियाणा की नई कपड़ा नीति में खादी के फिरेंगे दिन

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल की मंगलवार को होने वाली बैठक में तीन अहम नीतियों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। इनमें राज्य सरकार नई टैक्सटाइल पॉलिसी, एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी और हरियाणा बायोएनर्जी पॉलिसी शामिल हैं। कपड़ा नीति में राज्य सरकार द्वारा खादी संस्थानों को मामूली दरों पर रिटेल स्पेस उपलब्ध करवाने के साथ-साथ पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डों और रिटेल हब जैसे स्थानों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वर्ष 2018 के लिए तीनों पालिसी के प्रारूप पेश किए जाएंगे। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने नई टैक्सटाइल पॉलिसी और एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018 के प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए इसे कैबिनेट के लिए भेजा है। राज्य में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजित करने तथा राज्य को ग्लोबल टैक्सटाइल उद्यमियों के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने नई कपड़ा नीति तैयार की है।

विपुल गोयल के अनुसार इस नीति का उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने तथा 50 से 60 हजार नए रोजगार सृजित करना है। कपड़ा उद्योग के लिए ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराना, टैक्सटाइल पार्कों की स्थापना और कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराना, कपड़ा निर्यात में लगभग 20 फीसद तक वृद्धि का लक्ष्य, कपड़ा क्षेत्र में निवेशकों के लिए भूखंड आवंटन तथा पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास तथा विशेष वित्तीय सहायता कपड़ा पालिसी के अहम पहलू हैैं।

कामर्शियल कालोनियों के लाइसेंस की प्रक्रिया में मिलेगी राहत

- मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुग्र्राम व मानेसर को छोड़कर बाकी जिलों में कामर्शियल कालोनियों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में रहात प्रदान की जा सकती है।

- हरियाणा बायोएनर्जी नीति 2018 के तहत पराली से बिजली, खाद और इथेनाल बनाने की परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।

- हरियाणा में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के पेंशन मानदंडों में भी बदलाव होगा। पिछले नियमों में आखिरी पांच साल यानी 55 से 60 साल तक सरकार के साथ मान्यता का नियम जोड़ा गया था, जिसे चंडीगढ़ के कुछ पत्रकारों के आग्र्रह पर सरकार ने अब वापस ले लिया है।

- हरियाणा लोक सेवा आयोग के सेवा नियमों में बदलाव होगा।

- हरियाणा सरकार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के मानदंडों में मामूली संशोधन करेगी।

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