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IAS खेमका की बड़ी जीत, हाई कोर्ट ने ACR से नकारात्मक टिप्पणी हटाने का दिया आदेश

खेमका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह खेमका की ACR से नकारात्मक टिप्पणी हटाए।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 12:21 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 08:57 PM (IST)
IAS खेमका की बड़ी जीत, हाई कोर्ट ने ACR से नकारात्मक टिप्पणी हटाने का दिया आदेश
IAS खेमका की बड़ी जीत, हाई कोर्ट ने ACR से नकारात्मक टिप्पणी हटाने का दिया आदेश

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉ. अशोक खेमका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह खेमका की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) से नकारात्मक टिप्पणी हटाए। मामले में खेमका ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उनकी ACR में नंबर कम कर नकारात्मक टिप्पणी करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।  हाई कोर्ट ने 12 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था।

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खेमका ने हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से वर्ष 2016-17 की उनकी ACR में दर्ज की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की थी। याचिका में खेमका ने कहा था कि खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनिल विज ने उनकी ACR में उन्हें दस में से 9.92 अंक देते हुए टिप्पणी की थी कि कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने तीन साल में 20 से अधिक IAS अधिकारियों के साथ काम किया पर इनमें से कोई भी अधिकारी योग्यता, ईमानदारी, संजीदगी और बुद्धिमत्ता में खेमका के समकक्ष नहीं था।

विज द्वारा खेमका की ACR में की गई टिप्पणी को अतिश्योक्तिपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेमका को दस में से 9 अंक देते हुए उत्कृष्ट (आउटस्टैंडिंग) अधिकारी बताया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा उनकी ACR में की गई इसी टिप्पणी को हटवाने के लिए खेमका की याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था।

मामले में हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपिंदर सिंह नलवा ने अदालत को बताया कि खेमका की ACR में दर्ज की गई एक्सेपटिंग अथॉरिटी द्वारा की गई टिप्पणी कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है और एक्सेपटिंग अथॉरिटी के पास किसी भी अधिकारी की ACR पर अपना निजी विचार रखने का अधिकार है। हरियाणा सरकार के जवाब के बाद जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने नकारात्मक टिप्पणी हटाने के निर्देश दिए हैं।

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