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हरियाणा में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

हरियाणा में किसानों को दिल्‍ली जाने से रोकने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। किसानों काे दिल्‍ली जाने से रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 05:07 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 05:07 PM (IST)
हरियाणा में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
किसानों को दिल्‍ली जाने से रोकने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के दिल्ली कूच करने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को दिल्‍ली जाने से रोकने की काेशिश और  किसानों को हिरासत में लेने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्‍य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है।

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हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव व डीजीपी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

'हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर्स यूनियन सबका मंगल हो' नामक संगठन ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। याचिका में हाई कोर्ट से अपील की गई है कि किसानों को दिल्‍ली जाने से रोकने और उनकी गिरफ्तारी की जांच के लिए सभी थानों में सरकारी खर्चे पर वारंट आफिसर तैनात किए जाएं। वारंट आफिसर थानों की जांच कर निर्दोष किसानों को रिहा करवाएं व सरकार ऐसे किसानों को उचित मुआवजा दिलाएं।

किसान संगठन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर किसानों की रिहाई मांगी

बुधवार को 'फिक्स टुडे' के तहत याचिका दायर कर संगठन ने हाईकोर्ट से तुंरत सुनवाई का अनुरोध किया। संगठन के वकील प्रदीप रापडिय़ा ने बेंच को बताया कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर को किसानों संगठनों के आह्वान पर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के विभिन्न जिलों में  पुलिस ने मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह पांच बजे तक सैकड़ों किसानों को अवैध हिरासत में रख लिया। इस बारे में उन्होने कोर्ट को समाचार पत्रों की खबरें व सरकार द्वारा जारी बयान भी कोर्ट को उपलब्ध कराए।

किसान संगठन की तरफ से कोर्ट को बताया गया विरोध करना किसानों का कानूनी हक है और सरकार उनको दिल्ली जाने से रोक कर उनके इस अधिकार का हनन कर रहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस संत प्रकाश ने हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन व डीजीपी मनोज यादव को नोटिस जारी कर आदेश दिया कि वे बृहस्पतिवार को इस मामले में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर जानकारी दें।

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