हरियाणा में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, मंहगाई भत्ता भी मिलेगा, पहली जुलाई से लागू
हरियाणा सरकार ने राज्य क श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने किसानों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी है। उनको मंहगाई भत्ता भी मिलेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि यह जुलाई माह से ही लागू हाेगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने राज्य के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमान में बढ़ोतरी की है। वेतन को उपभोक्त मूल्य सूचकांक से जोड़ते हुए श्रमिकों को महंगाई भत्ता दिया गया है। कुशल, अर्द्ध कुशल श्रमिकों के अलावा डाटा एंट्री आपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड व क्लर्क के वेतन में इजाफा हुआ है। प्रदेश में बढ़ी हुई दरें पहली जुलाई 2020 से लागू होंगी। राज्य के श्रम आयुक्त ने इस बाबत अतिरिक्त श्रम आयुक्त गुरुग्राम, सभी श्रम उपायुक्त और लेबर इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
442 रुपये हुई कुशल श्रमिकों की दिहाड़ी, 169 रुपये बढ़ा महंगाई भत्ता
इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश में अकुशल श्रमिकों को 363.77 रुपये दैनिक वेतन मिलेगा। यानी उनकी मासिक वेतन 9458.20 रुपये होगा। इसी तरह से ए कैटेगरी के अर्धकुशल श्रमिकों को 9931 रुपये मासिक मिलेंगे। बी श्रेणी के अर्द्धकुशल श्रमिकों को 10 हजार 427 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। कुशल श्रमिकों की ए श्रेणी को 10 हजार 949 तथा बी कैटेगरी को 11 हजार 496 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन मिलेगा। वहीं उच्च कुशल श्रमिकों को रोजाना 464 रुपये और महीने में 12 हजार 71 रुपये मानदेय सरकार देगी।
डाटा एंट्री आपरेटर को मिलेंगे 10 हजार 949, सिक्योरिटी गार्ड का वेतन 11 हजार 496
मैट्रिक से कम के लिपिकीय व सामान्य स्टाफ को 9931 रुपये, मैट्रिक लेकिन स्नातक से कम को 10 हजार 427 रुपये, स्नातक या ऊपर पढ़े-लिखे कर्मी को 10 हजार 949 रुपये, स्टेनो टाइपिस्ट को 10 हजार 427 रुपये, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 10 हजार 949 रुपये तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 11 हजार 496 रुपये वेतन मिलेगा। निजी सहायक को 12 हजार 71 रुपये तथा निजी सचिव को 12 हजार 674 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
ईंट-भट्ठों पर पथेरों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने इसे एक हजार ईंट पर 538 रुपये 88 पैसे तथा एक हजार टाइल पाथने पर 606 रुपये 24 पैसे दैनिक तय किया है। ईंटों की भराई करने वाले मजदूरों को एक हजार ईंट भट्ठे में भरने पर 242 रुपये 47 पैसे मिलेंगे। इसमें शर्त यह लगाई गई है कि खेत से भट्ठे की दूरी 400 मीटर तक ही होनी चाहिए। इससे अधिक की दूरी के लिए 21 रुपये 51 पैसे प्रति हजार अतिरिक्त देने होंगे। इसमें भी 100 मीटर तक की ही अधिकतम दूरी कवर होगी।
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर लागू होंगी। कैरीवाला की दिहाड़ी एक हजार ईंट पर 43 रुपये, निकासी वाले की 177 रुपये 81 पैसे रोजाना तय की है। चिनाई वाले मिस्त्री को 10 हजार 949 रुपये मासिक मिलेंगे। वहीं मिस्त्री, कोलमैन व जलाई वाला का न्यूनतम मासिक वेतन 10 हजार 949 रुपये तय किया है। सरकार ने जनवरी से लेकर जून-2020 तक के महंगाई सूचकांक के हिसाब से न्यूनतम वेतन में इजाफा किया है।
इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने डॉटा एंट्री आपरेटर के वेतन में 161 रुपये की बढ़ोतरी करके हुए इसे 10 हजार 949 रुपये मासिक किया है। हलके वाहनों के ड्राइवर को 11 हजार 496 व भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवर को 12 हजार 71 रुपये न्यूनतम वेतन मिलेगा। बिना शस्त्र के सिक्योरिटी गार्ड के लिए 9931 रुपये तथा शस्त्र सहित सिक्योरिटी गार्ड को 11 हजार 496 रुपये न्यूनतम मासिक वेतन सरकार देगी।
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