दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस ने हाई कोर्ट में बराला परिवार के युवकों को दी क्लीन चिट
सुभाष बराला के परिवार से जुड़े युवकों पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। कहा, परिवार के दोनों युवकों का घटना से को संबंध नहीं मिला है।
जेएनएन, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के परिवार से जुड़े दो युवकों को फतेहाबाद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के केस में क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने पीडि़ता के नाबालिग होने की दलील भी खारिज कर दी है। गत दिवस सुनवाई के दौरान पीड़िता भी कोर्ट के आदेश के मुताबिक मौजूद थी और उससे न्यायाधीश ने उससे अपने चेंबर में बात की। अब 3 नवंबर को रखते हुए हाई कोर्ट ने पीड़िता को फिर पेश होने के लिए कहा है।
पीड़िता ने अपनी याचिका में कहा है कि 21 मई को उसे कुलदीप बराला और विक्रम बराला उसे टोहाना के होटल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसको व उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस ने पहले तो केस नहीं दर्ज किया, जब याची का परिवार परिवार और गांव के लोग सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने एफआइआर दर्ज की। बाद में पुलिस ने सुभाष बराला के राजनीतिक रसूख के कारण याची को बयान बदलने पर मजबूर कर दिया।
उससे बयान दिलाया गया कि वह मर्जी से पारिवारिक समस्या के कारण घर छोड़ कर गई थी। उसका अपहरण नहीं हुआ था। याची के अनुसार पुलिस ने न्याय न मिलने के कारण उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसकी मांग है कि जांच किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए। उसकी याचिका पर हाई कोर्ट ने फतेहाबाद पुलिस से जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा था। फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने अपनी रिपोर्ट में हाई कोर्ट को बताया कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।
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