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हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, मालवाहक वाहन में बैठे यात्री की मौत के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मालवाहक वाहन में बैठे यात्री की दुर्घटना पर बीमा कंपनी बीमा देने को बाध्य नहीं है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 14 Apr 2020 07:49 AM (IST)Updated: Tue, 14 Apr 2020 07:49 AM (IST)
हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, मालवाहक वाहन में बैठे यात्री की मौत के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं
हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, मालवाहक वाहन में बैठे यात्री की मौत के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं

चंडीगढ़ [दयानंद शर्मा]। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट के मामले में फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि मालवाहक वाहन में यात्री सफर कर रहा है तो एक्सीडेंट की स्थिति में बीमा कंपनी उसकी मौत के लिए मुआवजा देने की जिम्मेदार नहीं होगी। हालांकि हाई कोर्ट ने मृतक के परिजनों को मुआवजे का हकदार माना और मुआवजा राशि देने के लिए वाहन मालिक को जिम्मेदार बता उसे राशि का भुगतान करने के आदेश दिए।

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मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ट्रक के साथ हुए हादसे को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी को मुआवजे के लिए जिम्मेदार मान भुगतान के आदेश दिए थे। इन आदेशों को चुनौती देते हुए बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कंपनी ने कहा कि ट्रक का बीमा उन्होंने किया था और बीमा की शर्त के अनुसार वे उसके लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं। जिस व्यक्ति की मौत के लिए मुआवजा देने के ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए थे वह मालवाहक वाहन में मौजूद अनाधिकृत यात्री था। ऐसे में उसके मौत की स्थिति में मुआवजे के लिए बीमा कंपनी को बाध्य नहीं माना जाना चाहिए।

बीमा कंपनी ने बताया कि ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार उन्होंने क्लेम की राशि का भुगतान आश्रितों को कर दिया है और अब इस राशि को वाहन मालिक से रिकवर करने का उन्हें अधिकार दिया जाए। हाई कोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को सुन इस मामले में बीमा कंपनी की दलील को सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि भार वाहक वाहन में यदि कोई अनाधिकृत यात्री है तो उसकी मौत के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यात्री की मौत एक्सीडेंट में हुई है तो वह क्लेम का हकदार है जिसका भुगतान करने के लिए वाहन मालिक बाध्य है।

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