हरियाणा में पालतू गायों को खुले में छोड़ा तो लगेगा पांच हजार जुर्माना
हरियाणा सरकार गोवंश संरक्षण एवं गोवंश संवर्धन अधिनियम में बदलाव करेगी। गायों की हालत में सुधार के लिए गोसेवा आयोग के बजट में भी बढ़ोतरी होगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। गाय, गीता और सरस्वती नदी को लेकर गंभीर हरियाणा सरकार ने गायों की रक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब यदि किसी व्यक्ति ने अपनी घरेलू गाय सड़कों पर छोड़ी तो उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए सरकार हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोवंश संवर्धन अधिनियम में भी संशोधन करेगी।
हरियाणा सरकार ने सत्ता में आने के बाद गायों की तस्करी रोकने और गोवंश बढ़ाने की दिशा में मजबूत एक्ट बनाया है। इसके बावजूद प्रदेश की गोशालाओं में न केवल गायों की मौत हो रही है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी गाय व नंदी सड़कों पर खुलेआम देखे जा सकते हैैं। यह स्थिति उन जिलों में भी है, जो लावारिस पशु मुक्त घोषित किए जा चुके हैैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दलील है कि जब तक गाय दूध देती है, तब तक लोग उन्हें घर में पालते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे पशुओं के मालिकों को पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में इस समय करीब दो लाख बेसहारा पशु हैं और करीब 18 लाख पशुओं को लोगों द्वारा घर में पाला जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही पालतू पशुओं की टैगिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। टैगिंग के बाद यह पता चल सकेगा कि किसने इसे लावारिस छोड़ा गया है। ऐसे में संबंधित पशु मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि गायों की हालत में सुधार के लिए राज्य के गोसेवा आयोग के बजट में बढ़ोतरी संभव है।
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