लॉकडाउन में राहत: तीन माह तक पेंशन नहीं निकलवाई तो लॉक नहीं होगी राशि
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के बीच सामाजिक पेंशन पाने वालों को भी राहत दी है। तीन माह तक पेंशन नहीं निकालने पर यह राशि तीन माह तक लॉक नहीं होगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को राहत प्रदान की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई लाभार्थी 30 जून तक अपनी पेंशन राशि बायोमैट्रिक या वाउचर के माध्यम से नहीं निकलवा पाता है तो उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी।
हरियाणा सरकार ने बैंकों में भीड़ कम करने को लिया बड़ा निर्णय
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि वर्तमान में राज्य में वृद्घावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, लाडली पेंशन व दिव्यांग पेंशन जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभपात्रों द्वारा तीन माह में कम से कम एक बार बायोमीट्रिक व वाउचर से पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा पेंशन राशि विभाग को वापस भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पेंशन बंद कर दी जाती है और लाभार्थी को एक साल के बाद पेंशन के लिए पुन: आवेदन करना पडता है।
ओमप्रकाश यादव ने बताया कि देशभर में कोविड-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन और इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने की अनिवार्यता जरूरी है। अब पेंशन लाभार्थियों के लिए बैंकों में जाकर वाउचर के माध्यम से राशि निकलवाने में कठिनाई आ रही थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून तक अपनी पेंशन निकलवाने में असमर्थ रहने वाले लाभार्थियों की पेंशन रोकी नहीं जाएगी।
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