IAS पंकज अग्रवाल ने बैंक खाते खोलने की मंजूरी मामले में मांगी जमानत, CBI से स्टेटस रिपोर्ट की तलब
आईएएस पंकज अग्रवाल ने आईडीएफसी बैंक में हरियाणा के बैंक खाते खोलने की मंजूरी से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से नियमित जमानत मांगी है।

IAS पंकज अग्रवाल ने बैंक खाते खोलने की मंजूरी मामले में मांगी जमानत (फाइल फोटो)
HighLights
आईएएस पंकज अग्रवाल ने नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
मूल प्राथमिकी में नाम नहीं, आपत्तिजनक सामान भी बरामद नहीं हुआ।
हाई कोर्ट ने सीबीआई से 14 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आईडीएफसी बैंक में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बैंक खाते खोलने की मंजूरी देने से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की है।
सीबीआई ने इस मामले में आठ अप्रैल 2026 को मामला दर्ज किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेएस बेदी ने मामले में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसका का नाम मूल प्राथमिकी में शामिल नहीं था। साथ ही जांच के दौरान उनके कब्जे से कोई नकदी, संपत्ति, जाली दस्तावेज, चेक, उपकरण अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।
अदालत में पेश की जा चुकी है रिपोर्ट
याचिका में यह भी कहा गया कि मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है और सीबीआई की ओर से चालान अथवा अंतिम रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जा चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष यह आधार रखा गया कि जब जांच पूरी हो चुकी है और आरोप संबंधी दस्तावेज अदालत के समक्ष दाखिल किए जा चुके हैं, ऐसे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पंकज अग्रवाल की नियमित जमानत याचिका स्वीकार करने का आग्रह किया गया। मामले में हाई कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर मामले की स्थिति रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए।
