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जमीन का मुआवजा न देने पर हुडा के कार्यालय को कुर्क

पंचकूला : जिला अदालत के आदेश पर बुधवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के पंचकूला स्थित कई कार्यालयों को कुर्क किया गया। यहां सेक्टर छह स्थित मुख्यालय व सेक्टर आठ स्थित कार्यालय को कुर्क कर लिया गया। मुनादी के बाद नोटिस चिपकाया गया। बैंक खाते भी सील किए गए

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 13 May 2015 05:41 PM (IST)Updated: Wed, 13 May 2015 06:05 PM (IST)
जमीन का मुआवजा न देने पर हुडा के कार्यालय को कुर्क

जागरण संवाददाता, पंचकूला : जिला अदालत के आदेश पर बुधवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के पंचकूला स्थित कई कार्यालयों को कुर्क किया गया। यहां सेक्टर छह स्थित मुख्यालय व सेक्टर आठ स्थित कार्यालय को कुर्क कर लिया गया। मुनादी के बाद नोटिस चिपकाया गया। बैंक खाते भी सील किए गए हैं।

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हुडा ने वर्ष 2010 में गांव सकेतड़ी की कई एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी। इसकी एवज में किसानों एवं जमीन मालिकों को लगभग 31 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया जाना था। मुआवजा न मिलने पर संबंधित किसानों ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश के बाद भी हुडा ने मुआवजे का भ्ाुगतान नहीं किया।

इसके बाद कोर्ट ने मुख्यालय व कार्यालयों को कुर्क करने का आदेश दे दिया। अब हुडा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी जमीन मालिकों के चेक तैयार करने में जुट गए हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब हुडा विभाग द्वारा जमीन की राशि अदा नहीं करने पर उसकी जमीन व कार्यालयों की कुर्की हो रही हो।

इससे पूर्व भी कई बार हुडा मुख्यालय कुर्क हो चुके हैं। यह जमीन हुडा शहरी संपदा विभाग ने अधिग्रहीत की थी। हुडा कार्यालयों की कुर्की की मुनादी के समय जमीन मालिक भी मौजूद थे।


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