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होटल, बार और रेस्टोरेंट संचालकों पर 12,850 रुपये का जुर्माना

स्वास्थ्य विभाग द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए किया जुर्माना।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 11:25 PM (IST)Updated: Wed, 04 Sep 2019 06:36 AM (IST)
होटल, बार और रेस्टोरेंट संचालकों पर 12,850 रुपये का जुर्माना
होटल, बार और रेस्टोरेंट संचालकों पर 12,850 रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पंचकूला : स्वास्थ्य विभाग द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम द्वारा धूम्रपान निषेध के नियमों की अवेहलना करने पर होटल, बार और रेस्टोरेंट इत्यादि संचालकों पर 12850 रुपये का जुर्माना भी किया गया। धूम्रपान निषेध अधिनियम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. परविद्रजीत सिंह ने बताया कि टीम द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के साथ-साथ होटल वेस्टर्न कोर्ट, केसी क्रॉस, लावण्य, ई एल एम और बू्र इस्टेट इत्यादी का निरीक्षण करने पर नियमों की अवहेलना पाई गई। उन्होंने कहा कि अवहेलना के लिए जुर्माना करने के साथ-साथ उन्हें एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए और अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जानकारी भी दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पड़ेगा महंगा

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उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनसे ऐसे उत्पाद बिकवाना भी गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और बार इत्यादी में धूम्रपान निषेध है का बोर्ड लगा होना जरूरी है। उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार खुली सिगरेट बेचना भी गैर कानूनी है और सिगरेट या तंबाकू उत्पाद के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर तंबाकू का सेवन हानिकारक की चेतावनी लिखना जरूरी है। सजा और जुर्माने का प्रावधान

उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। रेस्टोरेंट और बार मालिक अगर चाहे तो स्मोकिग जोन बना सकते है, लेकिन इसके लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करना जरूरी है। सिविल सर्जन डॉ. योगेश शर्मा के निर्देश पर चलाया गया यह निरीक्षण अभियान भविष्य में भी जारी रखा जायेगा और खामिया पाये जाने पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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