जमानत मिलने के बाद पहली बार कोर्ट पहुंची Honeypreet insan, आरोप पत्र पर किए हस्ताक्षर
Gurmeet Ram Rahim की राजदार Honeypreet insan जमानत मिलने के बाद बुधवार को पंचकूला की सीजेएम कोर्ट में पेश हुई। उसने आरोप पत्र पर हस्ताक्षर किए।
पंचकूला [राजेश मलकानियां]। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim की राजदार Honeypreet insan जमानत मिलने के बाद बुधवार को पंचकूला की सीजेएम कोर्ट में पेश हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से देशद्रोह की धाराएं हटने के बाद मामले को सीजेएम कोर्ट में भेज दिया गया था, जहां पर 6 नवंबर को हनीप्रीत को जमानत मिल गई थी।
आज सीजेएम कोर्ट ने एफआइआर नंबर 345 के तहत हनीप्रीत सहित अन्य आरोपितों पर 145, 146, 150, 151, 152, 153 के तहत आरोप तय कर दिए। तीन आरोपितों को छोड़कर बाकी सभी ने आरोप पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तीन आरोपितों को आज कोर्ट में पेशी से छूट मिल रखी थी, जो कि अगली पेशी पर कोर्ट में हाजिर होकर आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।
पंचकूला सीजेएम कोर्ट में पहुंची हनीप्रीत।
बचाव पक्ष के वकील सुरेश रोहिल्ला ने बताया कि अतिरिक्त सेेशन जज ने एफआइआर नंबर 345 में हनीप्रीत सहित अन्य आरोपितों को धारा 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध की कोशिश) और 121ए (अपराधिक षड्यंत्र) से मुक्त कर दिया गया था। अब आरोप तय होने के बाद 13 दिसंबर को तीनों आरोपितों के हस्ताक्षर होने के बाद एविडेंस होने शुरु हो जाएंगे और ट्रायल चलता रहेगा।
मामले की सुनवाई के दौरान हनीप्रीत पेश हुई। इस दौरान डेरा अनुयायी काफी संख्या में मौजूद थे। पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे। हनीप्रीत के समर्थकों ने उसके चारों ओर घेरा बना रखा था। इसी दौरान हनीप्रीत मीडिया से बचती नजर आईं।
इन धाराओं में चलेगा केस
145 (गैरकानूनी इकट्ठा होना), 146 (दंगे करना), 150 (अवैध तौर पर लोगों को एक जगह बुलाना), 151 (पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा कर दंगा फैलाने की आज्ञा), 152 (लोकसेवक के उपद्रव/दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना) 153 (दंगा भडक़ाने के इरादे से जानबूझकर उकसावा देना)।
इसी माह मिली थी हनीप्रीत को जमानत
बता दें, पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत लगभग दो साल से अंबाला सेंट्रल जेल में बंद थी। इसके बाद इसी माह उसे इस मामले में जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद वह सीधे सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंची। वह अगस्त 2017 में गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देने के बाद पंचकूला में हुए दंगा व हिंसा मामले की मुख्य आरोपित है। इससे पहलेे हनीप्रीत पर देशद्रोह की धारा भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में अदालत ने यह धारा हटा दी थी।
पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हुई हिंसा में 41 लाेग मारे गए थे और काफी संख्या में लाेग घायल हुए थे। हनीप्रीत इसके बाद फरार हो गई थी। लगभग 39 दिन बाद यानी 3 अक्टूबर को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह अंबाला सेंट्रल जेल में बंद रही। आजकल वह जमानत पर है।
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