हनीप्रीत पर तय नहीं हो पाए आरोप
जागरण संवाददाता, पंचकूला : 25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा और देशद्रोह की आरोपित हनीप्र
जागरण संवाददाता, पंचकूला : 25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा और देशद्रोह की आरोपित हनीप्रीत एवं अन्य पर मंगलवार को भी आरोप तय नहीं पाए। बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू नहीं की गई। बचाव पक्ष ने कोर्ट में आरोप तय करने के लिए बहस शुरू करने से पूर्व कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से चालान के साथ लगी ट्रांसक्रिप्शन की सीडी नहीं दी गई है। बचाव पक्ष के वकील सुरेश रोहिल्ला ने बताया कि एसआइटी द्वारा हाल ही में 8 अन्य आरोपितों के खिलाफ जो सप्लीमेंट्री चालान दाखिल किया था, उसके सेशन कोर्ट में आने के बाद ही सभी आरोपितों के आरोपों पर बहस शुरू होगी। हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों को पहले चार्जशीट की कॉपी ही दी जा चुकी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हनीप्रीत सहित अन्य आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी। पुलिस द्वारा अदालत ने दाखिल चार्जशीट में हनीप्रीत पर धारा 150, 153, 121, 121ए, 120बी लगाई है, जबकि सुरेद्र धीमान, दान सिंह, चमकौर सिंह, गोबिंद राम, छींद्रपाल, गोपाल किशन, वेद प्रकाश, डॉ. पवन इंसां, भीमसेन, राज कुमार, रणवीर सिंह वकील पर धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153, 121, 121ए, 120बी लगाई है। वहीं डॉ. दलजीत सिंह, प्रदीप गोयल, दिलावर पर धारा 121, 121ए, 120बी लाई है।