हाई कोर्ट ने बढ़ाया Motor Accident Claim, 42 लाख 58 हजार 990 रुपये का मुआवजा देने का आदेश
हाई कोर्ट ने एक मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मानकों के अनुसार तय मुआवजा 871390 बढ़ाकर 4258990 रुपये तय किया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम (Motor Accident Claim) के एक मामले में मृतक के परिजनों को 42,58,990 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने करनाल निवासी मनजीत कौर व अन्य द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। अपील में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claim Tribunal) के आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट को बताया गया कि मृतक रविंद्र कुमार करनाल के सामान्य अस्पताल में मैकेनिक का काम करता था। उसकी मासिक आय 27,330 रुपये थी। 19 सितंबर 2011 को वह अंबाला से करनाल आ रहा था। निर्मल कुटिया के पास जब बस रूकी हुई थी तो रविंद्र कुमार बस से उतरने लगा, लेकिन ड्राइवर ने अचानक बस चला दी और रविंद्र कुमार बस से गिर गया और बाद में उसकी मौत हो गई।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उसकी आयु व उसके वेतन के अनुसार उसका मुआवजा 33,87,600 रुपये तय किया। हाई कोर्ट में अपील में कहा गया कि ट्रिब्यूनल ने मुआवजा तय करते समय सभी मानकों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मुआवजा बढ़ाया जाए।
हाई कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मानकों के अनुसार तय मुआवजा 8,71,390 बढ़ाकर 42,58,990 रुपये तय करते हुए आदेश दिया कि ट्रिब्यूनल में केस दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ मृतक के परिजनों को यह राशि दी जाए।
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