हाई कोर्ट ने खारिज की कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ INLD नेता की चुनाव याचिका
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी। याचिका इनेलो नेता राज सिंह मोर ने दाखिल की थी।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कैप्टन अभिमन्यु के नारनौद से साल 2014 के चुनाव के खिलाफ एक याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब उस विधानसभा की अवधि पूरी हो चुकी है ऐसे में याचिका का जारी रखने का कोई आधार नहीं रह गया है।
इनेलो नेता राज सिंह मोर ने हाई कोट ने 2014 के चुनाव को लेकर दायर की थी याचिका
इनेलो नेता राज सिंह मोर ने हाई कोट में एक चुनाव याचिका दायर कर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के चुनाव को चुनौती दी थी। चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद से अनुचित तरीके से विजयी घोषित किया गया है। मोर ने इस चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की थी।
मोर ने याचिका में कहा था कि स्थानीय प्रशासन ने इस चुनाव में कैप्टन को जिताने के लिए काम किया।
याचिका के अनुसार जिस दिन मतगणना शुरू हुई, शुरूआत से ही गणना करने वाले स्टाफ एकतरफा काम कर रहे थे। जब शुरूआज में पोस्टल बैंलेट पेपर की गणना की गई तो उसमें 99 वोट मोर को व 55 वोट कैप्टन को मिले थे लेकिन स्टाफ ने इनको उल्टा कर कैप्टन के खाते में 99 व मोर के खाते में 55 कर दिया। इस पर शिकायत की गई तो रिटर्निंग आफिसर ने माफी मांगते हुए इसे ठीक करवाया।
यह भी पढ़ें: पंजाब को पाकिस्तान से नया खतरा, अब खेती को चौपट करने की रची साजिश
याचिका में कहा गया है कि बास बादशाहपुर जो याचिकाकर्ता का गांव है बूथ नंबर 141 पर प्रतिवादी के इशारे पर वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ की गई। इस बूथ पर मोर को 90 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना थी लेकिन वह मशीन ही गायब हो गई और उसे गणना करने के लिए नहीं लाया गया। पोलिंग स्टाफ ने अन्य मशीनों के साथ भी छेडछाड की। इस लिए चुनाव रदद किया जाए।
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यह भी पढ़ें: Delhi Assembly Election में 17 सीटों पर हरियाणा किलेबंदी, मनोहर सहित BJP नेताओं का डेरा