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हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद की, फिर भी HSVP ले रहा है कब्जा, अवमानना नोटिस जारी

हाई कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग व HSVP सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 31 May 2020 01:04 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 01:04 PM (IST)
हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद की, फिर भी HSVP ले रहा है कब्जा, अवमानना नोटिस जारी
हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद की, फिर भी HSVP ले रहा है कब्जा, अवमानना नोटिस जारी

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के प्रधान सचिव, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गुरुग्राम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरुग्राम के प्रशासक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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इस मामले में गांव हरसरू जिला गुरुग्राम निवासी अनीता व अन्य ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि HSVP अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील संदीप शर्मा ने बेंच को बताया कि गांव में याची की जमीन पर घर बने हुए हैंं।

HSVP ने सेक्टर 88ए , 88बी, 89ए, 89बी, 95ए, 95 बी, और 99 को विकसित करने के नाम पर बिल्डरों को लाभ देने के लिए साल 2014 से लेकर 2016 तक उनकी जमीन अधिग्रहण को लेकर कई अधिसूचना जारी कर दी। इस बाबत उन्होने विभाग के सामने आपत्ति भी दर्ज की थी। लेकिन विभाग ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट की डिविजन बेंच 5 सितंबर 2017 को उनकी याचिका स्वीकार करते हुए अधिग्रहण के आदेश रद कर दिए।

20 मार्च 2020 को विभाग के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ उनकी जमीन पर आए और उनको जमीन खाली करने के आदेश दिए। याची ने अधिकारियों को हाई कोर्ट के आदेश की कापी भी दिखाई। इसके बाद अधिकारी उनको जमीन पर बने निमार्ण हटाने और जमीन खाली करने की चेतावनी देकर चले गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान जब बेंच ने सरकारी वकील से इस बाबत जवाब मांगा तो सरकारी वकील ने बेंच से आग्रह किया कि उनको चार सप्ताह का समय दे ताकि वो सभी तथ्यों की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट दे सके।

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस सेठी ने कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रधान सचिव, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गुरुग्राम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम के प्रशासक को अवमानना नोटिस जारी कर 13 जुलाई तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया।

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