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महिला डीईओ से छेड़छाड़ में एचसीएस अफसर जांच में दोषी करार

एचसीएस अफसर रीगन कुमार को कार्यालय में तैनात महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के मामले में विभागीय जांच में आरोपित बताया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 11:12 PM (IST)Updated: Wed, 25 Jul 2018 07:56 AM (IST)
महिला डीईओ से छेड़छाड़ में एचसीएस अफसर जांच में दोषी करार
महिला डीईओ से छेड़छाड़ में एचसीएस अफसर जांच में दोषी करार

जेएनएन, पंचकूला। एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार पर उत्कर्ष सोसाइटी में एक महिला कर्मी से छेड़छाड़ के आराेप के मामले में जांच कर रही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में आरोपी रीगन कुमार को जबरदस्ती करने का आरोपित पाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त सचिव के नेतृत्व में इस जांच कमेटी का गठन किया गया था।

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इस जांच कमेटी में पांच अधिकारी शामिल थे। मामले की जांच के दौरान कमेटी द्वारा रीगन कुमार को  पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वह पहले शामिल नहीं हुए थे। छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मी ने कमेटी के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए थे | रिपोर्ट में कहा गया है कि रीगन ने सहकर्मी को कमरे में बुलाकर जबरदस्ती की थी।

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यह घटना 29 मई को  सामने आई थी। पंचकूला के सेक्टर दो स्थित उत्कर्ष सोसायटी के कार्यालय में डीईओ के रूप में कार्यरत एक युवती ने एचसीएस अधिकारी पर छेड़छाड़ व पीछा करने का आरोप लगाया था। घटना के दूसरे दिन एसीपी के द्वारा प्राथिमिक जांच के बाद आइपीसी की धाराएं 354ए और 354 डी के तहत एडीओ के रूप में कार्यरत आरोपी एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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उत्कर्ष सोसायटी ने उक्त मामले के कारण माहौल में गर्मी देखते हुए अधिकारी रीगन कुमार से उनका कार्यभार भी वापस ले लिया था। अधिकारी रीगन को जैसे ही पुलिस द्वारा अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की भनक लगी थी, तो वह पंचकूला के सरकारी अस्पताल पहुंच कर खुद पर हमले होने व चोट ग्रस्त की बात कह तीन दिन की मेडिकल रेस्ट पर चले गए थे। बता दें कि पीडि़ता के परिजनों ने अधिकारी से मारपीट भी की थी। इस मामले में पुलिस ने रीगन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था और उसी समय उनको जमानत भी मिल गई थी।

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