यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Haryana: राम रहीम को बार-बार पेरोल मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- आगे से हमसे लेनी होगी इजाजत
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को बार बार पेरोल मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Haryana High Court on Ram Rahim Parol: डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को बार-बार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों केवल राम रहीम को ही बार-बार पैरोल मिल रही है, जबकि अन्य कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी।
बार-बार पेरोल देने पर हाईकोर्ट ने खड़े किये सवाल
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार-बार दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार-बार पैरोल/फरलो देने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार-बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है। काफी संख्या में लोग जेलों में हैं, जो पैरोल/फरलो का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा।
हाईकोर्ट ने मांगी कैदियों की रिपोर्ट
वहीं, सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि नियमों के तहत ही राम रहीम को पैरोल दी जा रही है। जहां तक बाकी कैदियों का मामला है, तो हर केस पर विचार करने के बाद पेरोल का निर्णय लिया जाता है। कोर्ट के कुछ फैसलों को हवाला देकर कहा गया कि राम रहीम हार्ड कोर अपराधी नहीं है और ऐसे में उसे पैरोल दी जा सकती है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर बताया जाए कि सरकार के पास कितने कैदियों को पैरोल और फरलो की अर्जियां आई हैं और उनमें से कितनों को पैरोल और फरलो दी गई है।
आगे से बिना मंजूरी नहीं दी जाएगी पेरोल
कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस केस में डेरा मुखी को सजा सुनाई गई है, उसी अपराध के अन्य कितने दोषियों को आज तक कितनी बार पैरोल और फरलो दी गई है और कितनी अर्जियां अब तक पेंडिंग हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आगे से राम रहीम को अदालत की मंजूरी के बिना पैरोल नहीं दी जाएगी।
